जानलेवा हमला मामले में कैद और जुर्माने की सजा

Updated at : 20 Feb 2020 12:52 AM (IST)
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जानलेवा हमला मामले में कैद और जुर्माने की सजा

छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद में जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को सश्रम कैद व जुर्माना की सजा सुनायी. एडीजे चतुर्थ इंद्रजीत सिंह ने बनियापुर थाना कांड संख्या 255/04 के सत्र वाद संख्या 496/05 में बनियापुर थाने के खपसी निवासी पशुपति सिंह को धारा 307 के तहत पांच साल सश्रम कारावास व दस […]

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छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद में जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को सश्रम कैद व जुर्माना की सजा सुनायी. एडीजे चतुर्थ इंद्रजीत सिंह ने बनियापुर थाना कांड संख्या 255/04 के सत्र वाद संख्या 496/05 में बनियापुर थाने के खपसी निवासी पशुपति सिंह को धारा 307 के तहत पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की कारावास और धारा 324 के तहत दो साल का सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह की सजा सुनाया है.

विदित हो कि उसी गांव की सुशीला देवी ने 22 नवंबर 2004 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें बताया था कि 21 नवंबर 2004 की सुबह वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर पर बैठी थी.
उसी समय आरोपित पशुपति सिंह व उनके परिजन हथियार से लैस होकर मेरे घर पर आये और मेरे लड़के रितेश सिंह और रंजय कुमार पर हमला कर दोनो को घायल कर दिये. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व अधिवक्ता समीर मिश्र ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा.
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