कॉलेजकर्मी की अग्रिम जमानत याचिका स्थानांतरित
Updated at : 18 Dec 2019 12:49 AM (IST)
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छपरा(कोर्ट) : कॉलेज के छात्र छात्राओं से नामांकन, निबंधन और परीक्षा प्रपत्र भरने के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये कॉलेज के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. मंगलवार को जिला जज बेनीमाधव पांडेय ने गंगा सिंह कॉलेज के कर्मचारी […]
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छपरा(कोर्ट) : कॉलेज के छात्र छात्राओं से नामांकन, निबंधन और परीक्षा प्रपत्र भरने के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये कॉलेज के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी.
मंगलवार को जिला जज बेनीमाधव पांडेय ने गंगा सिंह कॉलेज के कर्मचारी प्रभात कुमार सिंह की याचिका संख्या 3783/19 में सुनवाई की और आगे की सुनवाई के लिए एडीजे चतुर्थ के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया. विदित हो कि प्राचार्य इंदु सिंह ने कर्मचारी के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 718/19 में प्राथमिकी दर्ज करायी है, जिसमें कहा है कि कॉलेज के दर्जनाधिक छात्र-छात्राओं ने उन्हें अलग-अलग आवेदन दिया है,
जिससे कर्मचारी द्वारा उनसे नामांकन, निबंधन आदि हजारों रुपये की वसूली करने का आरोप लगाया था. जबकि उनके कॉलेज में तीन वर्ष पूर्व से ही सभी शुल्क ऑनलाइन जमा किये जाते हैं. फिर भी कर्मचारी ने छात्र-छात्राओं से अवैध रूप से शुल्क की वसूली की और छात्र छात्राओं का रिजल्ट भी नहीं आया.
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