गैंगरेप मामले के अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट, इश्तेहार व कुर्की-जब्ती का आदेश
छपरा(कोर्ट) : काॅलेज से घर जा रही छात्रा का रास्ते से अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में बनाये गये अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने वारंट, इश्तेहार व कुर्की-जब्ती का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने गैंगरेप मामले में दर्ज भेल्दी थाना […]
छपरा(कोर्ट) : काॅलेज से घर जा रही छात्रा का रास्ते से अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में बनाये गये अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने वारंट, इश्तेहार व कुर्की-जब्ती का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने गैंगरेप मामले में दर्ज भेल्दी थाना कांड संख्या 162/19 के अभियुक्तों डेरनी थाना क्षेत्र के पिरारीडीह निवासी नामजद अभियुक्त राणा प्रताप सिंह तथा भेल्दी के झौंवापट्टी निवासी राजेश सिंह और डेरनी थाने के रसूलपुर निवासी कृष्णा राय दोनों अप्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 व 83 के तहत इश्तेहार व कुर्की-जब्ती का आदेश दिया है. न्यायालय के उक्त आदेश को कांड के अनुसंधानकर्ता को हस्तगत भी करा दिया गया है.
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