बुजुर्ग के हत्या मामले में तीन आरोपित दोषी करार
Updated at : 10 Apr 2019 12:56 AM (IST)
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छपरा : पुराने विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे पंचम धर्मेंद्र झा ने तरैया थाना कांड संख्या 43/16 के सत्रवाद 468/16 में अंतिम सुनवाई की. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता […]
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छपरा : पुराने विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे पंचम धर्मेंद्र झा ने तरैया थाना कांड संख्या 43/16 के सत्रवाद 468/16 में अंतिम सुनवाई की.
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपितों को निर्दोष साबित करने को लेकर बहस की, तो वहीं सरकार की ओर से पीपी सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक सुशांत शेखर ने तीनों को कड़ी सजा देने का कोर्ट से आग्रह किया.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपितों तरैया के रामपुर महेश निवासी शंभु राम व गणेश राम तथा दिनेश राम को दोषी करार देते हुए 12 अप्रैल को सजा सुनाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि आरोपितों के खिलाफ ग्रामीण ओमप्रकाश राम ने 26 फरवरी, 2016 को उपरोक्त तीनों समेत अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
आरोप में कहा था कि उसके पिता श्रीभगवान राम संध्या छह बजे अपना खेत देख कर घर आ रहे थे कि घर के समीप एसएच 73 पर आरोपितों ने उन्हें घेर लिया और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया जिससे उनकी वहीं मौत हो गयी. इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गयी.
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