छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद को लेकर अपने पट्टीदार की चाकू घोंपकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम् अंजनी कुमार सिंह ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 43/14 के सत्रवाद 517/14 में अंतिम सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित रिविलगंज थाना क्षेत्र के सिरिसियां माफी निवासी राजकिशोर महतो के पुत्र संतोष कुमार महतो को भादवि की धारा 304(2) के तहत सात वर्षों का सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
ज्ञात हो कि वर्ष 2014 के एक मई को रिविलगंज के सिरिसियां निवासी लड्डू महतो का अपने पट्टीदार राजकिशोर महतो से जमीन को लेकर विवाद हो रहा था कि उसी वक्त संतोष अपने घर से चाकू लेकर निकला और लड्डू महतो के साथ खड़े उसके पुत्र नरेश महतो के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा,
जिसके कारण वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी नरेश को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. इस संबंध में मृतक के पिता लड्डू महतो ने संतोष के अलावा विनोद महतो और तेतरी देवी को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिक दर्ज करायी थी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक सुशांत शेखर ने पक्ष रखा है.