छपरा (सदर) : नवगठित छपरा नगर निगम के वार्डों के पुर्नगठन में चुनाव आयोग के मानकों को नजर अंदाज करने के मामले को पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में दायर सीडब्ल्यूजेसी 9156/2017 में राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जनसंख्या के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन नहीं करने के संबंध में दिये गये जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने सारण के जिला निर्वाचन पदाधिाकारी (नगरपालिका) सह डीएम हरिहर प्रसाद को 13 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित आदर्श जनसंख्या 4497 से अधिकतम 5497 तथा न्यूनतम 4497 के अंदर वार्ड का पुर्नगठन करना था, परंतु छपरा नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में इन नियमों का पालन नहीं किया गया है.