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हत्या मामले में दो को कारावास

छपरा (कोर्ट) : नाली से बहने वाले गंदे पानी को लेकर उत्पन्न हुए मामूली विवाद में एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने बुधवार को मढ़ौरा […]

छपरा (कोर्ट) : नाली से बहने वाले गंदे पानी को लेकर उत्पन्न हुए मामूली विवाद में एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने बुधवार को मढ़ौरा थाना कांड संख्या 30/10 के सत्र वाद 691/11 में अंतिम सुनवाई की.

जिसमें अभियोजन की ओर से अखिलेश सिंह और बचाव पक्ष के शैलेंद्र राय व उदय प्रकाश सिन्हा द्वारा अपनी-अपनी दलीलें पेश की गयी. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में बनाये गये आठ आरोपितों में से दो मढ़ौरा के रामपुर खोरर्म निवासी ब्रह्मा सिंह और उसका भतीजा मुकेश सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है. वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है.

जबकि दो आरोपितों राजनाथ सिंह और विकास सिंह को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर खोरर्म निवासी प्रभुनाथ सिंह ने अपने पुत्र ओमप्रकाश सिंह उर्फ पप्पू की हत्या को लेकर 4 मार्च 2010 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें अपने पड़ोसी ब्रह्मा सिंह उनके दो पुत्र अशोक सिंह और विकास सिंह के अलावे भाई राजनाथ सिंह और उनके पुत्र मुकेश सिंह समेत आठ परिजनों को अभियुक्त बनाया था.

आरोप में कहा था कि अभियुक्तों के नाली का पानी उनके आलू के फसल को नुकसान पहुंचा रहा था, जिसे रोकने के लिये उनके पुत्र पप्पू उनलोगों से कहने गया तो सभी ने मिल कर उसपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मुकेश ने पेट में चाकू घोंप दिया. जख्मी को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

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