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कोचिंग संचालकों पर दर्ज होगी प्राथमिकी : बीइओ

Updated at : 13 Jun 2024 12:22 AM (IST)
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कोचिंग संचालकों पर दर्ज होगी प्राथमिकी : बीइओ

सरकार के हीट स्ट्रोक को लेकर स्पष्ट निर्देश के बावजूद चोरी-छुपे कोचिंग संस्थान संचालित करने वाले आधे दर्जन से अधिक संचालकों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई करने की बात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉ. मधुकर प्रसाद सिंह ने कही है.

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मोहिउद्दीननगर : सरकार के हीट स्ट्रोक को लेकर स्पष्ट निर्देश के बावजूद चोरी-छुपे कोचिंग संस्थान संचालित करने वाले आधे दर्जन से अधिक संचालकों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई करने की बात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉ. मधुकर प्रसाद सिंह ने कही है. उन्होंने बताया कि बुधवार को औचक निरीक्षण के दौरान कई कोचिंग संस्थान शिक्षा विभाग के निर्देश का उल्लंघन कर खोले हुए थे. इन संस्थानों में छात्रों के लिए मानक अवसंरचनाओं का अभाव भी देखा गया. वहीं, भीषण गर्मी में छात्र-छात्राएं पसीने से तरबतर थे. बाहर से दिखावे के तौर पर तालाबंदी कर कोचिंग संस्थान बंद होने का भ्रम उत्पन्न किया जा रहा था. इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई है. साथ ही, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है. गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से हीट स्ट्रोक के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों को 15 जून तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. इससे पूर्व कोचिंग संचालकों को क्षेत्र में जारी हीट स्ट्रोक को देखते हुए हर हाल में सरकार के निर्देश का पालन करते हुए अपने अपने संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था. इधर, प्रखंड स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष सह पंसस पिंकू कुमारी ने क्षेत्र में जारी हीट वेव को देखते हुए शिक्षा विभाग के निर्देश का अधिकारियों से छात्रों के हितार्थ शत प्रतिशत अनुपालन कराने की मांग की है. साथ ही मनमानी करने वाले कोचिंग संचालकों पर सख्ती बरतने की बात कही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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