बिना यूनिक नंबर वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति होंगे रद्द
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 May 2015 7:04 PM
समस्तीपुर. भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार के शस्त्र अनुज्ञप्तियों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा. सभी अनुज्ञप्तिधारियों को एक अक्तूबर 15 के पूर्व एक विशिष्ट संख्या आवंटित की जायेगी. इस तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैध नहीं होगी. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गजट में भी […]
समस्तीपुर. भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार के शस्त्र अनुज्ञप्तियों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा. सभी अनुज्ञप्तिधारियों को एक अक्तूबर 15 के पूर्व एक विशिष्ट संख्या आवंटित की जायेगी. इस तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैध नहीं होगी. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गजट में भी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अनुज्ञप्तिधारियों के डाटाबेस को तैयार करने के लिए चार प्रकार के विहित प्रपत्र निर्धारित हैं जिसे जिला सामान्य प्रशाखा से प्राप्त किया जा सकता है. जिला जन संपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि यह प्रपत्र जिला के वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डॉट समस्तीपुर डॉट बीआइएच डॉट आइएनसी डॉट इन पर उपलब्ध है. अनुज्ञप्तिधारी अपने निकटतम थाना मे विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकते है. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा गत 25 अप्रैल 15 को सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर वैसे अनुज्ञप्तिधारकों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया था जिन्होंने अब तक विहित प्रपत्र में आवेदन जमा नहीं किया है. विदित हो कि अब तक 1061 अनुज्ञप्तिधारी विहित प्रपत्र में आवेदन जमा कर चुके हैं. इस सभी आवेदनों की इन्ट्री एनआइसी द्वारा नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्मस लाइलेंस में की जा चुकी है.
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