समस्तीपुर. किसी त्रुटि से आपके बैंक खाते में रसोई गैस की सब्सिडी राशि नहीं पहुंची तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है़.
आप शिकायत अपनी एजेंसी पर कर सकते हैं़ नकद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म छह भरकर संबंधित गैस एजेंसी में जमा करना होगा़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि़ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम व भारत गैस ने ग्राहकों को सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेजने के लिए पहली जनवरी से पहल स्कीम शुरू की है़ सब्सिडी से वंचित उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए कंपनियों ने फार्म-छह जारी किया है़.
इसको भरकर उपभोक्ता जब अपनी एजेंसी में जमा कर देंगे तो उसके आधार पर कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक खामियों को दूर करेंगे़ जानकारी के अनुसार फॉर्म में कंपनी के नाम के आगे टिक करना होगा ताकि यह पता चले कि आप किस कंपनी के उपभोक्ता है़ रसोई गैस उपभोक्ता का नाम, ग्राहक संख्या, एलपीजी आइडी का 17 डिजिट का नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम व पता, आधार नंबर (यदि हो तो)़ सिलिंडर की बुकिंग तारीख, कैश मेमो नंबर व तिथि, डिलिवरी तिथि, सब्सिडी की रकम न मिलने की जानकारी आदि भी दर्ज करना होगा.