समस्तीपुर : महिला की हत्या में हसनपुर के पूर्व विधायक को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
Updated at : 23 Jul 2019 7:01 AM (IST)
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समस्तीपुर : व्यवहार न्यायालय ने हसनपुर के पूर्व राजद विधायक सुनील कुमार पुष्पम को हत्या के 14 साल पुराने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे (तीन) प्रणव कुमार झा ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने पुष्पम को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया […]
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समस्तीपुर : व्यवहार न्यायालय ने हसनपुर के पूर्व राजद विधायक सुनील कुमार पुष्पम को हत्या के 14 साल पुराने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे (तीन) प्रणव कुमार झा ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने पुष्पम को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है़
जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी़ पूर्व विधायक के खिलाफ बिथान थाने की नरपा पंचायत के छेछनी गांव की कबूतरी देवी ने गोतनी मंजू देवी की हत्या की प्राथमिकी हसनपुर थाने में दर्ज करायी थी़ प्राथमिकी में कहा गया था कि दो अगस्त, 2005 को मार्शल पर सवार पांच व्यक्ति उतरे, जिसमें पूर्व विधायक सुनील पुष्पम को वह पहचानती थी़
पूर्व विधायक ने बंदूक के कुंदे से उसकी गर्भवती गोतनी मंजू देवी के पेट पर मारा, जिससे वह जख्मी होकर गिर गयी़ उसे इलाज के लिए रोसड़ा से समस्तीपुर लाया गया. वहां से बेगूसराय ले जाया गया़ इलाज के दौरान छह अगस्त, 2005 को उसकी मौत हो गयी़ इसके बाद कबूतरी देवी ने हसनपुर थाने में विधायक को आरोपित किया था.
कोर्ट रूम में रोने लगी पूर्व विधायक की पत्नी
सजा सुनाये जाने के वक्त कोर्ट में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी, जब पूर्व विधायक की पत्नी माला पुष्पम फूट-फूट कर रोने लगीं. उन्होंने रोते हुए कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक दुश्मनी के कारण गलत ढंग से फंसाया गया है़ बाद में महिला पुलिस ने उन्हें कोर्ट रूम से बाहर निकाला़ इधर, सुनील कुमार पुष्पम के अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि कोर्ट के फैसले अध्ययन किया जा रहा है़ एक माह के अंदर हाइकोर्ट में अपील किया जायेगा़
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