समस्तीपुर : करीब छह माह से दवा दुकान खोलने पर सरकार द्वारा लगायी गयी रोक फिलहाल कुछ शर्तों के साथ हटा दी गयी है. इससे दवा दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है. जानकारी के अनुसार सरकार के इस निर्देश की प्रति मिलते ही दुकानदारों में खुशी देखी गई. हालांकि फार्मासिस्टों को अब आधार लिंक्ड खाते से भुगतान करने की बात कही गई है. जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.
ड्रग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि औषधि विक्रय को ले निर्गत होने वाली लाइसेंस पर लगी रोक को कुछ संशोधन के साथ हटाने का निर्णय लिया गया है. फिलहाल दवा दुकान खोलने के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी. लेकिन विक्रेताओं को निर्धारित शर्त्ताें को पूरा करना पड़ेगा. इस निर्णय से इस व्यवसाय में रुचि रखनेवालों के चेहरे पर खुशी व्याप्त है. दवा व्यवसाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गये हैं. सूत्रों की मानें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहायक औषधि नियंत्रक को भेजे गये पत्र में निर्देश दिया गया है
कि वे सशर्त अनुज्ञप्ति को जारी कर सकते हैं. साथ ही दो मार्च 2017 को लाइसेंस निर्गत करने पर लगी रोक को हटाने की बात कही गई है. औषधि विक्रेताओं को लाइसेंस तो निर्गत किये जायेंगे ही, वैसे खुदरा दवा दुकान के लिए भी अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी, जिसका अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो गया हो या फिर पार्टनरशिप का विवाद या स्थान परिवर्तन करना चाहते हों. सहायक औषधि नियंत्रक को यह भी कहा गया है कि लाइसेंस निर्गत या नवीकरण से पहले वे अन्य जिलों में पदस्थापित अपने समकक्ष अधिकारियों से पुष्ट हो लेंगे कि संबंधित रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सुयोग्य व सक्षम व्यक्ति उनके क्षेत्र के किसी औषधि प्रतिष्ठान में कार्यरत है या नहीं. इसके लिए फर्मासिस्टों को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि वह एक से अधिक प्रतिष्ठानों में कार्य नहीं कर रहे हैं. ज्ञात हो कि लाइसेंस निर्गत करने पर रोक लगने से इसके लिए आवेदन करने वाले लोग काफी दिनों से परेशान से थे. जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्य अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि दवा दुकानों को अनुज्ञप्ति जारी करने का सशर्त निर्देश देना स्वागत योग्य कदम है. सरकार ने गत मार्च में लगायी रोक को कुछ शर्तों के साथ हटा लिया है. अब थोक दवा दुकान व कुछ मामलों में खुदरा दवा दुकान की अनुज्ञप्ति औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा जारी की जायेगी.