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काम की खबर: वेतनभोगी कर्मचारी बिना फॉर्म 16 के भी दाखिल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानें कैसे

इनकम टैक्स प्रावधानों के अनुसार हर नियोक्ता को टीडीएस के अधीन इनकम वाले कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना होता. लेकिन अगर किसी वेतन भोगी कर्मचारियों को फॉर्म 16 प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (आइटीआर) कर सकते हैं.

पटना. इनकम टैक्स फाइल करने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यह नियोक्ता के जरिए कर्मचारियों को स्रोत पर टीडीएस और वेतन के विवरण के साथ प्रदान किया जाता है. इनकम टैक्स प्रावधानों के अनुसार हर नियोक्ता को टीडीएस के अधीन इनकम वाले कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना होता. लेकिन अगर किसी वेतन भोगी कर्मचारियों को फॉर्म 16 प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (आइटीआर) कर सकते हैं.

वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान के अनुसार अगर किसी वेतन भोगी कर्मचारी को फॉर्म 16 अब तक नहीं मिला है तो वे फॉर्म 16 के बिना भी आइटीआर फाइल कर सकते हैं. आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म 16 के बिना आयकर रिटर्न (आइटीआर) फाइल करना संभव है. जबकि फॉर्म 16 का उपयोग आमतौर पर वेतन भोगी कर्मचारियों के जरिए प्रक्रिया को सरल बनाने और सही विवरण भरने के लिए किया जाता है.

राजेश खेतान ने बताया कि फॉर्म 16 के बगैर वेतन भोगी कर्मचारी टीडीएस का दावा करने के लिए निवेश के साथ-साथ पेमेंट बिल और फॉर्म 26 एएस जैसे अन्य कागजात पेश कर अपना आइटीआर फाइल कर सकते हैं. खेतान ने बताया कि सबसे पहले संबंधित वित्तीय वर्ष से सभी सैलरी बिल एकत्र करनी चाहिए. इन बिलों में वेतन, भत्ते, छूट और अन्य इनकम स्रोत का स्टेटमैंट होना चाहिए. अंत में फॉर्म 26 एएस को सत्यापित करना जरूरी है, जिसे इनकम टैक्स विभाग की अधिकृत वेबसाइट के जरिये से देखा जा सकता है.

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चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि फॉर्म 26 एएस में उल्लेखित टीडीएस विवरण गणना की गयी इनकम स्टेटमेंट से मेल खाता हो. इ-सत्यापन के बिना फाइल किया गया आइटीआर अधूरा मना जायेगा और इनकम टैक्स विभाग के जरिये इस मसले पर विचार नहीं किया जायेगा.

Prabhat Khabar News Desk
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