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काम की खबर: इस दिन तक पैन को आधार से लिंक करा लें, नहीं तो फाइल नहीं होगा इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सख्त फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि अब आधार से गैर-लिंक पैन कार्ड अमान्य हो जायेंगे. इसलिए वक्त रहते लोगों को अपना आधार-पेन लिंक कर लेना चाहिए. टैक्सपेयर खुद भी अपना आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं.

पटना. अगर अभी तक आपने आधार कार्ड और पैन नंबर को लिंक नहीं कराया है तो इसे 30 जून तक जरूर करा लें. पूर्व में आधार और पैन को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दी गयी है. वक्त रहते ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड तो निष्क्रिय हो जायेगा. ही साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से भी वंचित हो जायेंगे. इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सख्त फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि अब आधार से गैर-लिंक पैन कार्ड अमान्य हो जायेंगे. इसलिए वक्त रहते लोगों को अपना आधार-पेन लिंक कर लेना चाहिए. इस संबंध में वरीय सीए राजेश खेतान ने बताया कि टैक्सपेयर खुद भी अपना आधार और पैन नीचे दिये गये तरीके से लिंक कर सकते हैं.

ऐसे करें पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर होम पेज पर बिना लॉग इन किये भी क्विक लिंक्स पर लिंक आधार स्टेटस को क्लिक करने पर पैन और आधार नंबर डालना होगा. फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते ही पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, यह जानकारी आ जायेगी.

खुद भी कर सकते हैं आधार-पैन को लिंक

आधार-पैन को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर क्विक लिंक विकल्प में दिये गये लिंक आधार विकल्प को चुनना होगा.इसके बाद पैन और आधार नंबर दर्ज कर वेलिडेट पर क्लिक करना होगा. फिर आधार के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दे कर आप लिंक आधार क्लिक करें. इसके बाद दिये गये मोबाइल नंबर पर छह अंकों का ओटीपी आयेगा, जिसे दर्ज कर वैलीडेट पर क्लिक करना होगा. इसके बाद भुगतान के विकल्प में इ-पे टैक्स में 1000 रुपये का ऑनलाइन चालान जमा कराकर कुछ समय के बाद आप पैन व आधार को लिंक करने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो अगले 48 घंटों में अपडेट हो जायेगा. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके नाम और जन्म तिथि आधार और पैन दोनों में एक ही हो.

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पैन-आधार लिंक नहीं होने पर ये काम भी नहीं कर सकेंगे

  • बैंक के बचत खाते में 50 हजार रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे.

  • म्युचूअल फंड एवं अन्य वित्तीय निवेश करने में भी परेशानी का सामना करना पर सकता है.

  • शेयर ट्रांजेक्शन डीमेट खाते में परेशानी हो सकती है.

  • 2 लाख रुपये से अधिक का सोने के गहने नहीं खरीद पायेंगे.

  • प्रॉपर्टी खरीद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

  • पुराने इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पायेंगे.

  • फाइल किये गये रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पायेंगे.

  • इनकम टैक्स की हाइ रेट से टीडीएस कटेगा.

Prabhat Khabar News Desk
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