ई-चालान पर 50% तक छूट का मौका, सहरसा परिवहन कार्यालय में हेल्पडेस्क शुरू
जागरूकता रथ रवाना करते डीटीओ व अन्य | Prabhat Khabar Network
सहरसा में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित यातायात ई-चालानों पर 50% तक की छूट का लाभ उठाएं. 7 से 12 सितंबर तक वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय में चालान राशि जमा कर सकते हैं. 1 सितंबर से हेल्पडेस्क पर पाएं पूरी जानकारी.
सहरसा : आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित यातायात ई-चालानों के अधिक से अधिक निपटारे को लेकर जिला परिवहन कार्यालय ने तैयारी तेज कर दी है. एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत 12 जून तक के पात्र लंबित ई-चालानों के निपटारे पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है.
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पात्र वाहन मालिक 7 से 12 सितंबर तक कार्यालय अवधि में जिला परिवहन कार्यालय में चालान राशि जमा कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
हेल्पडेस्क से मिलेगी चालान और छूट की जानकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला परिवहन कार्यालय में 1 सितंबर से हेल्पडेस्क संचालित किया जा रहा है. यहां वाहन मालिक 12 जून तक के लंबित ई-चालानों की स्थिति, योजना के तहत पात्रता और छूट योग्य राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. चालान निपटारे की प्रक्रिया से संबंधित सहायता भी हेल्पडेस्क पर उपलब्ध करायी जा रही है.
जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में शनिवार को परिवहन कार्यालय में समीक्षा बैठक भी हुई. इसमें मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, ऑपरेटर और लिपिक मौजूद रहे. बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित ई-चालानों के अधिकाधिक निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.
फोन और एसएमएस से वाहन मालिकों को किया जा रहा जागरूक
लंबित चालानों के निपटारे के लिए विभाग की ओर से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. चालान दस्ते के कर्मी वाहन मालिकों से फोन पर संपर्क कर रहे हैं. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर भी लोगों को लंबित चालान के निपटारे की जानकारी दी जा रही है.
शहर के प्रमुख स्थानों पर फ्लैक्स लगाये गये हैं. इसके अलावा दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.
इन यातायात उल्लंघनों पर मिल सकती है छूट
योजना के तहत सामान्य यातायात उल्लंघनों से संबंधित पात्र ई-चालानों पर छूट का प्रावधान है. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- बिना हेलमेट वाहन चलाना.
- बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना.
- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना.
- निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन.
- रेड लाइट या स्टॉप साइन का उल्लंघन.
इन मामलों में नहीं मिलेगी छूट
वाणिज्यिक ई-चालानों और गंभीर यातायात उल्लंघनों को इस योजना से बाहर रखा गया है. ओवरलोडिंग, परमिट नियमों का उल्लंघन, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल और नशे की हालत में वाहन चलाने जैसे मामलों में छूट नहीं मिलेगी.
12 सितंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं
जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल ने पात्र वाहन मालिकों और चालकों से निर्धारित अवधि में लंबित चालानों का निपटारा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान करने से राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अनावश्यक भीड़ और असुविधा से भी बचा जा सकेगा.
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जरूरी तारीखें
- हेल्पडेस्क शुरू: 1 सितंबर
- चालान राशि जमा करने की अवधि: 7 से 12 सितंबर
- राष्ट्रीय लोक अदालत: 12 सितंबर
- छूट: पात्र ई-चालानों पर 50 प्रतिशत तक
- पात्र चालान: 12 जून तक के लंबित ई-चालान
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