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शराब कारोबारी को बचाने में उत्पाद निरीक्षक व जमादार गिरफ्तार, जेल भेजे गये

सहरसा : बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब कारोबारी को बचाने और मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल, उत्पाद निरीक्षक मो फैयाज अहमद और जमादार वीरेंद्र पाठक सहित अन्य पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है. सदर थानाध्यक्ष राजमणि के बयान पर बिहार मद्यानिषेध एवं उत्पाद अधिनियम […]

सहरसा : बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब कारोबारी को बचाने और मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल, उत्पाद निरीक्षक मो फैयाज अहमद और जमादार वीरेंद्र पाठक सहित अन्य पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है. सदर थानाध्यक्ष राजमणि के बयान पर बिहार मद्यानिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर एवं त्वरित कार्रवाई करते उत्पाद निरीक्षक मो फैयाज अहमद व जमादार वीरेंद्र पाठक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में बुधवार को भेज दिया गया.

इस संबंध में एसपी राकेश कुमार ने बताया कि उत्पाद एवं मद्यनिषेद्य विभाग के द्वारा बीते 13 अक्टूबर को शहर के डुमरैल से एक ट्रक से शराब बरामदगी मामले की जांच की गयी थी. इसमें उन्हें भी पत्र भेज कर जिलास्तर पर जांच की बात कही गयी थी. पत्र के आलोक में एएसपी से मामले की जांच करा कर रिपोर्ट दी गयी थी. इसके बाद दोबारा जांच का निर्देश मिला, तो सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी से जांच करायी गयी. तीनों जांच रिपोर्ट में उत्पाद अधीक्षक, उत्पाद निरीक्षक और जमादार सहित अन्य की लापरवाही सामने आयी. इसके बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जांच में जिन लोगों के नाम सामने आये, उनके खिलाफ विधि सम्मत और नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गयी. एसपी ने कहा कि जांच में कई बिंदु संदिग्ध लग रहे हैं. एफआइआर में ट्रक चालक का नाम नहीं दिया गया… वाहन नंबर गलत दिया गया… दूसरे की जमीन बतायी गयी… साथ ही तीन दिनों के बाद मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि उत्पाद निरीक्षक व जमादार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. वहीं, पूछताछ के लिए कई बार उत्पाद अधीक्षक की खोजबीन की गयी, लेकिन वह नहीं मिले. उन्होंने कहा कि पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है. प्रेसवार्ता में सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी, सदर थानाध्यक्ष राजमणि सहित अन्य मौजूद थे.

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