40 वाहनों से वसूला 50 हजार जुर्माना, तीन ओवरलोड ट्रक जब्त
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :15 Mar 2019 2:00 AM (IST)
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सहरसा : सावधान, आप रात में वाहन लेकर निकल रहे है तो रुक जाइये. वाहन में कागजात है या नहीं और आपने हेलमेट व जूता पहन रखा है या नहीं की जांच कर लें. अन्यथा आपको कार्रवाई की जद में व जुर्माना देने के लिए तैयार रहना होगा. जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन […]
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सहरसा : सावधान, आप रात में वाहन लेकर निकल रहे है तो रुक जाइये. वाहन में कागजात है या नहीं और आपने हेलमेट व जूता पहन रखा है या नहीं की जांच कर लें. अन्यथा आपको कार्रवाई की जद में व जुर्माना देने के लिए तैयार रहना होगा.
जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन विभाग व पुलिस के नेतृत्व में लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है.
गुरुवार को एमवीआइ, डीटीओ व यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान में सदर थाना गेट पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. मोटरयान निरीक्षक एसके सिंह ने बताया कि 40 वाहनों से 50 हजार जुर्माना वसूला गया. वहीं चार ऑटो रिक्शा को परमिट के अभाव में सदर थाना में व चार ओवर लोडेड ट्रक को जलइ ओपी में जब्त कर रखा गया है.
अभियान के दौरान ट्रिपल लोडिंग, बिना नंबर के वाहन व लहरियाकट चलाने वाले, बिना कागजात व नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालक के बीच हड़कंप मचा रहा. एमवीआइ ने कहा कि छत पर सवारी बैठाने वालों पर अभियान चला कर जल्द ही कार्रवाई की जायेगी.
हेलमेट नियम के साथ सुरक्षा के लिए भी आवश्यक : एमवीआइ श्री सिंह ने बताया कि ट्रिपल लोडिंग व बिना नंबर के वाहनों के जांच व हेलमेट जांच का अभियान चलाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि वाहन के कागजात के साथ-साथ हेलमेट व जूता नियम के साथ-साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है. उन्होंने लोगों से सुरक्षित यात्रा व यातायात नियम का पालन करने की अपील की.
लोगों से पूरे कागजात व यातायात नियमों का पालन कर ही वाहन सड़क पर चलाने की अपील की. अन्यथा वाहन चेकिंग के दौरान बिना कागजात के गाड़ी चलाने वालों पर धारा 177, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर धारा 180, बिना हेलमेट पर धारा 177 व 129, ट्रिपल लोडिंग पर धारा 177 व 128, सीट से अधिक बिठाने पर धारा 192 व 72, गाड़ी की छत पर यात्री बिठाने पर धारा 177 व 123 दो प्रेसर हॉर्न पर धारा 190 (दो), वाहन में काला शीशा चढ़ाने पर धारा 179, आज्ञा के उल्लंघन पर धारा 179, निर्धारित क्षमता से अधिक माल ढ़ुलाई पर धारा 194 (एक), तेज रफ्तार पर धारा 184, गाड़ी चलाते समय मोबाइल के उपयोग पर धारा 177 व आर 307, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने पर धारा 177 व 117, नो इंट्री में वाहन चलाने पर धारा 179 व 115 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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