दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 04 Sep 2019 8:33 AM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा

सासाराम : एफटीसी टू रवींद्र मणी त्रिपाठी के न्यायालय ने दहेज हत्या से जुडे मामले में सुनवाई करते हुए पति संजय प्रजापति, ससुर जगदीश प्रजापति व सास सुमारो देवी निवासी कटारबडीहा इंद्रपुरी जिला रोहतास को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. ज्ञातव्य हो डेहरी इंद्रपुरी थाना कांड संख्या 396/13 में दर्ज प्राथमिकी जो मृत्यु […]

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सासाराम : एफटीसी टू रवींद्र मणी त्रिपाठी के न्यायालय ने दहेज हत्या से जुडे मामले में सुनवाई करते हुए पति संजय प्रजापति, ससुर जगदीश प्रजापति व सास सुमारो देवी निवासी कटारबडीहा इंद्रपुरी जिला रोहतास को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. ज्ञातव्य हो डेहरी इंद्रपुरी थाना कांड संख्या 396/13 में दर्ज प्राथमिकी जो मृत्यु के पहले मृतका पूनम देवी द्वारा दर्ज करायी गयी थी.

उसके अनुसार आरोपितों ं ने 15 जुलाई 2013 को ढाई बजे दिन में मारपीट कर उसे केरोसिन तेल डाल कर जला दिया था. उसका डेहरी अनुमंडल अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुदर्शन सिंह इस वाद का संचालन कर रहे थे. उन्होंने बताया कि आरोपितों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर इस घटना का अंजाम दिया था.
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