पिकअप से बड़े पैमाने पर कालाबजारी का उर्वरक जब्त, दो गिरफ्तार

अनगढ़ थाना क्षेत्र में उर्वरक की अवैध ढुलाई और कालाबजारी का मामला सामने आया है.
बैसा. अनगढ़ थाना क्षेत्र में उर्वरक की अवैध ढुलाई और कालाबजारी का मामला सामने आया है. जानकारी देते हुए बीएओ चंद्र भानु प्रकाश व सहायक तकनीकी प्रबंधक शशि भूषण कुमार ने बताया कि 7 फरवरी की शाम करीब 8:30 बजे बीडीओ से सूचना मिली कि अनगढ़ थाना द्वारा एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया है, इसमें खाद्य सामग्री के साथ रासायनिक व जैविक उर्वरक लदे हुए हैं. सूचना के आधार पर वे रात्रि करीब 10:30 बजे अनगढ़ थाना पहुंचे, जहां वाहन चालक दिलवर आलमग्राम बौलान वार्ड 03, थाना रौटा, जिला पूर्णिया व वाहन में मौजूद एक अन्य व्यक्ति मो आमिर राजा, पिता कमरूल हक, ग्राम अभयपुर वार्ड संख्या-03 से उर्वरक से संबंधित वैध बिल व कागजात की मांग की, लेकिन कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में वाहन की जांच के दौरान मेसर्स मैटिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड का 36 बैग यूरिया प्रति बैग 45 किलोग्राम, मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड का 24 बैग डीएपी प्रति बैग 50 किलोग्राम, एक बैग एमओपी 50 किलोग्राम, मेट्रो जी ऑर्गेनिक मैन्योर बायो ग्रैन्यूल का एक डिब्बा, कीर्तिमान जाइम ग्रैन्यूल के 10 डिब्बे तथा सफल जाइम के 15 डिब्बे सहित अन्य सामग्री बरामद की गयी. प्रथम दृष्टया यह मामला उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन का प्रतीत होता है. बरामद सामग्री को विधिवत जब्त कर लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना उर्वरक की जमाखोरी व कालाबजारी की मंशा को दर्शाता है. वहीं इस संबंध में अनगढ़ थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि बीएओ चंद्र भानु प्रकाश द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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