28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष की कैद व जुर्माना

पूर्णिया कोर्ट. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिंह ने आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों रवींद्र कुमार उर्फ गोलका व सुबोध कुमार मंडल को तीन वर्ष की कैद के साथ 6000 रुपया जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 माह की कैद बढ़ जायेगी. मामला टीकापट्टी थाना कांड संख्या 68/12से संबंधित है, जिसमें […]

पूर्णिया कोर्ट. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिंह ने आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों रवींद्र कुमार उर्फ गोलका व सुबोध कुमार मंडल को तीन वर्ष की कैद के साथ 6000 रुपया जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 माह की कैद बढ़ जायेगी. मामला टीकापट्टी थाना कांड संख्या 68/12से संबंधित है, जिसमें सूचक दीपांकर श्रीज्ञान (दारोगा) हैं. प्राथमिकी में 28 जुलाई 2012 घटना तिथि है. बताया गया कि 12 दिन पूर्व लूट व हत्या की घटना के अभियुक्तों की छापामारी में पुलिस निकली थी कि उसी क्रम में टीकापट्टी चौक पर पुलिस की गाड़ी देख कर दो व्यक्ति भागने लगे, जिसको पकड़ने पर गोलका के पास से लोडेड पिस्तौल मिला तथा सुबोध के पास से दो गोली बरामद की गयी. इसी मामले में न्यायालय द्वारा विचारण में सहायक अभियोजन पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने सरकार की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया. सारे गवाहों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी को दोषी पाया गया तथा धारा 25(1बी)ए में डेढ़ वर्ष की सजा के साथ 3000 जुर्माना व धारा 26/35 में तीन वर्ष की सजा के साथ 3000 रुपये का जुर्माना लगाया. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. ज्ञातव्य है कि उक्त अभियुक्त हत्या एवं लूट का भी अभियुक्त है, जिस पर टीकापट्टी 125/12 अंतर्गत धारा 394/302 भारतीय दंडविधान में भी नामजद रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें