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आज बंद रहेंगे नर्सिंग होम व निजी क्लिनिक
नर्सिंग होम व क्लिनिक स्थापन एक्ट की नई नीति के विरोध में शनिवार को पूर्णिया के तमाम नर्सिंग होम एवं क्लिनिक बंद रहेंगे.आइएमए ने इस एक्ट को जन विरोधी बताते हुए एकदिवसीय बंद का निर्णय लिया है. नर्सिंग होम एवं क्लिनिक बंद होने से शनिवार को मरीजों को परेशानी होगी. पूर्णिया : नये एक्ट के […]
नर्सिंग होम व क्लिनिक स्थापन एक्ट की नई नीति के विरोध में शनिवार को पूर्णिया के तमाम नर्सिंग होम एवं क्लिनिक बंद रहेंगे.आइएमए ने इस एक्ट को जन विरोधी बताते हुए एकदिवसीय बंद का निर्णय लिया है. नर्सिंग होम एवं क्लिनिक बंद होने से शनिवार को मरीजों को परेशानी होगी.
पूर्णिया : नये एक्ट के तहत सभी डॉक्टरों के क्लिनिक, नर्सिंग होम, प्रसव गृह, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्स रे सेंटरों को अपने संसाधनों, डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों, पारा मेडिकल कर्मियों आदि का उल्लेख के साथ निबंधन कराना होता है.
निबंधन प्रक्रिया में लगभग 25 अलग-अलग विभागों से एनओसी लेना पड़ता है. एक्ट के तहत तमाम अर्हता पूरी करने के बाद ही संस्थान चलाने के योग्य माना जाता है. एक्ट के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए ओपीडी शुल्क, आई पीडी शुल्क भी निर्धारित होता है. वातानुकूलित नर्सिंग होम में 24 घंटे बिजली एवं पानी जैसी सुविधा उपलब्ध होना अनिवार्य होता है. ऐसा माना जाता है कि इस एक्ट की तमाम अर्हता को पूरा करना बड़ा ही कठिन काम है. इसलिए आइएमए इस नयी नीति के विरोध में शनिवार को बंद का निर्णय लिया है.
जुर्माने के साथ कैद का है प्रावधान : क्लिनिकल स्थापन अधिनियम 41एवं 42 के तहत एक्ट का पहली बार उल्लंघन करने पर पचास हजार जुर्माना या सजा का प्रावधान किया गया है. वहीं दूसरे अतिलंघन के मामले में दो लाख, तीसरे अतिलंघन में पांच लाख जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है. इस एक्ट का उद्देश्य मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और मरीजों को शोषण से बचाना तथा देय फीस के एवज में सुविधा उपलब्ध कराना है.
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