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एक साल में 67 करोड़ की दारू पी गये पूर्णियावासी

पूर्णिया : शुक्रवार से जिले में नयी उत्पाद नीति लागू हो गयी है. इसके तहत देशी शराब का निर्माण व बिक्री प्रतिबंधित है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लग गया है. नगर निगम क्षेत्र के 19 सरकारी दुकानों में केवल विदेशी शराब की बिक्री होगी. वित्तीय वर्ष 2015-16 […]

पूर्णिया : शुक्रवार से जिले में नयी उत्पाद नीति लागू हो गयी है. इसके तहत देशी शराब का निर्माण व बिक्री प्रतिबंधित है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लग गया है. नगर निगम क्षेत्र के 19 सरकारी दुकानों में केवल विदेशी शराब की बिक्री होगी. वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिले में विदेशी शराब का कारोबार 67 करोड़ के पार पहुंच गया.

प्रशासन के लिए चुनौती होगी शराबबंदी : उत्पाद विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में पूर्णिया वासियों ने 67 करोड़ से अधिक की विदेशी शराब का सेवन किया. लोगों ने 03 लाख 146 कार्टून बीयर व 01 लाख 42 हजार 997 कार्टून शराब गटक लिये. विभाग के अनुसार यह शराब जिले के 101 विदेशी शराब दुकानों से बेची गयी. जिसकी कीमत 67 करोड़ 14 लाख 29 हजार 501 रुपये बतायी जाती है.
नगर निगम क्षेत्र में खुलेंगी 19 दुकानें : नगर निगम क्षेत्र में 19 शराब दुकानें खुलेंगी. इनमें से 14 दुकानों का चयन भी कर लिया गया है. शेष 05 दुकानों के चयन की प्रक्रिया जारी है. इसके तहत जनता चौक के समीप रेलवे लाइन के उत्तर 02 दुकानें खुलेंगी. सिटी नाका में काली मंदिर से उत्तर कसबा रोड की ओर 03 दुकानों का चयन किया गया है. वही मरंगा में मरंगा थाना के समीप 01 दुकान खुलेगी. बेलौरी स्थित बुलेट शोरूम के समीप भी 02 दुकानों के लिए स्थल का चयन किया गया है.
इसके अलावा 04 दुकानें पूर्णिया पूर्व प्रखंड कार्यालय के समीप कटिहार रोड में खुलेगी. जबकि बिस्कोमान में 02 दुकानों के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है. इन 14 दुकानों पर उत्पाद विभाग द्वारा नियोजन के आधार पर कर्मियों की तैनाती भी की जायेगी. इसके लिए चयन प्रक्रिया जारी है.
अब उच्च गुणवत्ता की शराब भी होगी उपलब्ध : निगम क्षेत्र में जो 19 शराब दुकानें संचालित होंगी, उसमें उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी शराब भी उपलब्ध होगी. शराब की इस श्रेणी को विभाग ने एफएमएफएल का नाम दिया है. इस श्रेणी की शराब के एक बोतल की कीमत 04 हजार से 08 हजार रुपये तक है. इसके अलावा आइएमएफएल श्रेणी की विदेशी शराब जो पूर्व से उपलब्ध है, आगे भी मिलती रहेगी. साथ ही बीयर का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा. महिलाओं के लिए भी विशेष श्रेणी की शराब सरकार ने उपलब्ध करायी है.
लागू हो गयी नयी उत्पाद नीति : राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार शुक्रवार को जिले में नयी उत्पाद नीति लागू हो गयी. शुक्रवार से प्रभावी नयी उत्पाद नीति के तहत शराब निार्मण व अनाधिकृत रूप से बिक्री दंडनीय अपराध है. साथ ही सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करते पकड़े जाने पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इसके तहत ऐसे व्यक्तियों से 01 से 10 लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा. साथ ही 03 से 07 साल तक के कारावास की सजा का भी प्रावधान है. इसके अलावा जहरीली शराब बेचने पर विक्रेता के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.

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