मामले में सुनवाई के दौरान एक गवाह उपस्थित हुए. शेष अन्य सारे गवाह अनुपस्थित रहे. शेष गवाहों के अनुपस्थित रहने के कारण गवाह बंद कर दिया गया था.
मामले में सरकार की तरफ से लोक अभियोजक विमल कुमार मंडल थे जबकि सफाई पक्ष से अधिवक्ता अनूप कुमार शरण ने अपना पक्ष न्यायालय में रखा. जबकि न्यायालय में चल रहे अन्य दो और मामले बनमनखी-36/87 तथा केहाट-282/91 में न्यायालय ने साक्ष्य को बंद कर पप्पू यादव का बयान कलमबद्ध किया.