पत्नी और उसके प्रेमी को जुर्माना व उम्रकैद की सजा

Updated at : 23 Jul 2019 8:17 AM (IST)
विज्ञापन
पत्नी और उसके प्रेमी को जुर्माना व उम्रकैद की सजा

पूर्णिया : सोमवार को पूर्णिया के षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह ने पति की हत्या के एक मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके आलावा 20 हजार आर्थिक दंड और धारा 201 के तहत 3 साल शश्रम कारावास के साथ-साथ 5 हजार रुपये आर्थिक दंड […]

विज्ञापन

पूर्णिया : सोमवार को पूर्णिया के षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह ने पति की हत्या के एक मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

इसके आलावा 20 हजार आर्थिक दंड और धारा 201 के तहत 3 साल शश्रम कारावास के साथ-साथ 5 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम नहीं चुकाए जाने पर अभियुक्तों को 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास में बिताने होंगे. जुर्माने की राशि अभियुक्तों द्वारा जमा किये जाने पर उस राशि को मृतक के पुत्र व पुत्री को दिये जाने का आदेश दिया गया.
गौरतलब है कि दिनांक 11 सितंबर 2017 को ललिता देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि उसके पति बिजली मिस्त्री है जो आज काम पर निकले थे परंतु वापस अपना घर लौटे. दो दिन बाद 13 सितंबर को हल्ला हुआ की झाड़ी में एक लाश पड़ी हुई है.
वहां से बरामद लाश ललिता देवी के पति निरंजन मंडल की ही थी. बाद में पुलिसिया अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि ललिता देवी का पड़ोस में रहने वाले कुणाल किशोर भारती के साथ अवैध संबंध था. दोनों ने मिलकर निरंजन मंडल को हटाने की साजिश रची और उसकी जान ले ली. कुणाल किशोर बिजली विभाग में कैशियर का काम करते थे.
इसके बाद ललिता देवी को भी इस मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया. इस मुकदमे में ललिता देवी के नाबालिग पुत्र अंशु कुमार और पुत्री खुशबू कुमारी का बयान काफी महत्वपूर्ण रहा. इन दोनों ने न्यायालय को बताया कि जब वे दोनों उठे थे तो बगल वाले रूम में कुणाल अंकल उनके पिता को लोहे की रॉड से पीट रहे थे.
कुणाल अंकल ने उसकी मम्मी ललिता देवी को कहा कि दोनों बच्चा को यहां से ले जाओ नहीं तो इसे भी मार देंगे. इस मुकदमे में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई. इस मुकदमे में अभियोजन ओर से थे अपर लोक अभियोजक हरे राम ठाकुर ने अभियोजन के तरफ से साक्ष्य करवाया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन