तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Jun 2018 6:07 AM
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हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में आया फैसला पूर्णिया कोर्ट : द्वितीय अपर सत्र न्यायालय कन्हैया जी चौधरी ने एक पत्नीहंता बानो चौधरी, ससुर सुदन चौधरी तथा गोतनी सुलेखा देवी जो जिले की दबललीया निवासी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा तीनों को अलग 10,000 का जुर्माना भी […]
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हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में आया फैसला
पूर्णिया कोर्ट : द्वितीय अपर सत्र न्यायालय कन्हैया जी चौधरी ने एक पत्नीहंता बानो चौधरी, ससुर सुदन चौधरी तथा गोतनी सुलेखा देवी जो जिले की दबललीया निवासी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा तीनों को अलग 10,000 का जुर्माना भी लगाया है. मामला 3 वर्ष पुराना है. गौरतलब है कि मामला के सूचक बिहारीगंज निवासी, मधेपुरा के गणेशी चौधरी ने धमदाहा थाना कांड संख्या 208/15 6 अगस्त 2015 को दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी दुलारी देवी की शादी पांच-छह वर्ष पूर्व धमदाहा के दबललीया के बानो चौधरी के साथ हुई थी आरंभ में सब ठीक-ठाक रहा था. फिर कुछ दिनों बाद सूचक की पुत्री को उसका पति अपने भाभी से अवैध संबंध के कारण प्रताड़ित किया जाने लगा तब तक पंचायत भी हुआ.
अंतत: जब प्रताड़ना नहीं छुटा तो लड़की मायके रहने लगी. अंतत: घटना के 1 माह पूर्व सुलेखा देवी तथा सत्यभामा देवी मृतका के नैहर आयी एवं मृतका को ले गयी. जब पुन: मारपीट व दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा तब अंतत: 5 अगस्त 2015 को फोन पर सूचना मिली की आपकी बेटी की ससुराल वाले मारपीट कर हत्या कर दी. वह ससुराल गया तो बेटी का शव देखा. सभी अभियुक्त फरार था. अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश ने सात गवाहों का परीक्षण न्यायालय में करवाया एवं न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा दिया. बचाव पक्ष से चतुरानन पाठक बहस में शामिल थे.
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