पूर्णिया कोर्टः अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संदीप मिश्र ने पत्नी की ओर से दहेज प्रताड़ना के मामले में किये गये मुकदमे में उसके पति व ससुराल के सदस्यों को दो वर्ष के साधारण कैद तथा 15 सौ रुपये का जुर्माना लगाया है.
जुर्माना नहीं अदा करने की स्थिति में सजा में बढ़ोतरी होगी. मामला अभियोग पत्र संख्या 1659/7 के अंतर्गत दायर हुआ था, जिसकी सूचिका श्रीनगर हाता निवासी पायल प्रियदर्शनी उर्फ पायल सिंह हैं. इन्होंने अपने परिवाद में अपना विवाह 20 मई 2005 को बैंक अधिकारी नीरज कुमार सिंह (भागलपुर के शाहकुंड निवासी) से होने की बात बताते हुए आरोप लगाया था कि
दीपक कुमार, विभाकर सिंह, वीणा देवी व शांति देवी मिल कर एक फ्लैट तथा मारुति कार के लिए 10 लाख की मांग करते थे.इस मांग को लेकर वे लोग काफी प्रताड़ित करते थे और अंतत: 20 जुलाई 2007 को पूर्णिया लाकर छोड़ दिया. तब से वह नैहर में ही रह रही हैं. इस प्रकार न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 498(ए) भादवि में दो वर्ष की साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में चार माह का सामान्य कारावास व पांच सौ जुर्माना लगाया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.