हाइकोर्ट से सूडान की दो महिलाओं को मिली राहत

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हाइकोर्ट ने सूडान की दो महिलाओं को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर के साथ ही निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले को भी रद्द कर दिया है.

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दर्ज एफआइआर और निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले रद्द विधि संवाददाता, पटना हाइकोर्ट ने सूडान की दो महिलाओं को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर के साथ ही निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले को भी रद्द कर दिया है.कोर्ट ने कहा कि चूंकि दोनों के वीसा की अवधि अब समाप्त हो चुकी है. इस कारण से नयी दिल्ली स्थित सूडान दूतावास को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर दोनों महिलाओं का प्रभार ले और उनके देश की एम्बेसी की सहायता से सूडान भेजने की कार्रवाई करे. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दोनों को सूडान दूतावास से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी. न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने दोनों महिलाओं की ओर से दायर याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया. एक साल पहले नेपाल जा रही दोनों महिलाओं के खिलाफ फॉरेन एक्ट की धारा 14 के तहत वीरपुर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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