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एटीएस के पहले मुकदमे में दो आरोपियों ने किया गुनाह कबूल

Updated at : 23 Jan 2025 7:38 PM (IST)
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एटीएस के पहले मुकदमे में दो आरोपियों ने किया गुनाह कबूल

आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की पटना स्थित विशेष अदालत के पहले मुकदमे में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गये दो विदेशी नागरिकों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.

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– सजा के बिंदु पर सुनवाई आज न्यायालय संवाददाता, पटना आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की पटना स्थित विशेष अदालत के पहले मुकदमे में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गये दो विदेशी नागरिकों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिजीत कुमार की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर इस मामले के आरोपी खैरुल मंडल और अबू सुल्तान ने अपना गुनाह स्वेच्छा से कबूल किये जाने की बात कही थी. अदालत ने दोनों का बयान लेने के बाद उनका कबूल नामा स्वीकार करते हुए उन्हें गुरुवार को भारतीय दंड विधान की धारा 465 ,471 ,120 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 18 तथा 18 बी एवं फॉरेन एक्ट की धारा 14 सी के तहत दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 जनवरी यानी शुक्रवार को होगी. गौरतलब है कि 24 मार्च 2019 को बिहार के आतंकवादी निरोधक दस्ता थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जंक्शन के मुसाफिरखाना में छापेमारी कर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इन तीनों के पास से भारतीय नागरिकता की पहचान के फर्जी दस्तावेज बरामद किये थे. पूछताछ और जांच में पता चला कि तीनों व्यक्ति बांग्लादेश के नागरिक हैं और वहीं के खुलना क्षेत्र के निवासी हैं. एटीएस थाने में इस मामले की प्राथमिकी एटीएस थाना कांड संख्या 01/ 2019 के रूप में दर्ज की गयी थी. गिरफ्तारी के बाद से तीनों अभियुक्त लगातार जेल में बंद हैं. तीनों अभियुक्तों के खिलाफ विशेष अदालत में सुनवाई जारी थी और अभियोजन इस मामले में अभी तक अपने 18 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवा चुकी है. उपरोक्त दोनों आरोपियों के गुनाह कबूल किए जाने के बाद अब मामले के तीसरे आरोपी शरीयत मंडल के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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