छोटी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का भी कराना होगा निबंधन

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उद्योग विभाग ने सभी जिला उद्योग महाप्रबंधकों को निर्देश दिये हैं कि राज्य में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमइ) योजना में स्थापित की गयी इकाइयों का फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) का रजिस्ट्रेशन कराएं.

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संवाददाता, पटना उद्योग विभाग ने सभी जिला उद्योग महाप्रबंधकों को निर्देश दिये हैं कि राज्य में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमइ) योजना में स्थापित की गयी इकाइयों का फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) का रजिस्ट्रेशन कराएं. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संबंधित संस्था के फूड सेफ्टी ऑफिसर से समन्वय स्थापित कर कवायद शुरू की जाए. आधिकारिक जानकारों के अनुसार हाल ही में पीएमएफएमइ योजना की राज्य स्तरीय समीक्षा के दौरान पाया गया कि योजना के तहत स्थापित इकाइयों के उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जानी चाहिए. इस दौरान निर्देश दिये गये कि योजना में स्वीकृत ऋण दिलाने की कार्रवाई उसी अनुपात में सुनिश्चित की जाए. साथ ही महाप्रबंधकों को हिदायत दी गयी कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत आवेदन के भुगतान अगस्त तक हर हाल में कर दिये जाएं.

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