ePaper

Bihar News: बिना कातिब या वकील के भी हो जायेगी रजिस्ट्री, जिला निबंधन कार्यालय में हेल्प डेस्क शुरू

Updated at : 21 Feb 2022 7:41 AM (IST)
विज्ञापन
Bihar News: बिना कातिब या वकील के भी हो जायेगी रजिस्ट्री, जिला निबंधन कार्यालय में हेल्प डेस्क शुरू

नये बदलाव के बाद जमीन या फ्लैट का निबंधन करवाने के लिए मॉडल डीड के फॉर्म को भरना पड़ता है. यह फॉर्म निबंधन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लोग खुद ही भर सकते हैं. या निबंधन कार्यालय में जाकर में आइ हेल्प यू बूथ से फॉर्म लेकर भर सकते हैं.

विज्ञापन

पटना. अब आपको जमीन या किसी अन्य तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने में परेशानी नहीं होगी. निबंधन विभाग की नयी व्यवस्था के तहत लोग कातिब या वकील की मदद के बिना खुद डीड तैयार कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं. इसके लिए जिला निबंधन कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है. यहां संपत्ति रजिस्ट्री के लिए मॉडल डीड उपलब्ध है. अब कोई भी निबंधन कराने वाला उस मॉडल डीड पर रजिस्ट्री संबंधी जानकारी मसलन, खेसरा, खाता, नाम-पता आदि भर कर निबंधन के लिए कागजात तैयार कर सकता है.

पहले से तैयार फॉर्म भर कर स्वयं डीड तैयार करने से इसके लेखकों को दिये जाने वाला एक हजार से 2500 रुपये का शुल्क भी बच सकता है. यह व्यवस्था सभी निबंधन कार्यालय में लागू हो चुकी है. अब इसका प्रचार-प्रसार करने की तैयारी हो रही है. नये बदलाव के बाद जमीन या फ्लैट का निबंधन करवाने के लिए मॉडल डीड के फॉर्म को भरना पड़ता है. यह फॉर्म निबंधन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लोग खुद ही भर सकते हैं. या निबंधन कार्यालय में जाकर में आइ हेल्प यू बूथ से फॉर्म लेकर भर सकते हैं.

ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं शुल्क

स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क सरकार के खाते में जमा करना होगा. अगर विभागीय वेबसाइट पर जाकर चालान तैयार कर लिया है तो बैंक काउंटर पर शुल्क की राशि जमा कर सकते हैं. या ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. स्टांप और निबंधन शुल्क जमा करने के बाद निबंधन के लिए समय बुक करवा सकते हैं. इसके लिए भी वेबसाइट पर या में आइ हेल्प यू बूथ पर अप्वाइमेंट बुक करवा सकते हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन