पटना : राजा बाजार फ्लाईओवर हादसे की वजह पर बदला पुलिस का दावा, पहले बताया था स्टेयरिंग फेल, जानिए अब क्या कहा?
सड़क हादसे की शिकार हुई बस
Raja Bazar Flyover Accident : पटना के राजा बाज़ार फ़्लाईओवर पर हुए बीएसआरटीसी बस हादसे के कारणों को लेकर नया खुलासा हुआ है. पहले कंडक्टर ने स्टेयरिंग फेल होने की बात कही थी, लेकिन अब पुलिस तेज रफ्तार को वजह बता रही है. मोटर वाहन निरीक्षक इसकी तकनीकी जांच करेंगे, जिसके बाद ही असली कारण स्पष्ट हो पाएगा.
Raja Bazar Flyover Accident : पटना के नेहरू पथ स्थित राजा बाजार फ्लाईओवर पर बुधवार को हुए बीएसआरटीसी की एसी बस हादसे की वजह को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं. हादसे के बाद बस के कंडक्टर मनीष कुमार ने स्टेयरिंग फेल होने की बात कही थी. वहीं, गुरुवार को यातायात पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चलाने को हादसे की वजह बताया है.
डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में चली गई थी बस
हादसा बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे पारस अस्पताल के सामने हुआ था. औरंगाबाद से पटना के बीच चलने वाली बीएसआरटीसी की बस संख्या BR02PC-2766 सरदार पटेल भवन से सगुना मोड़ की ओर जा रही थी. इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उसे तोड़ते हुए विपरीत लेन में चली गई.
रेलिंग से टकराने से पहले रुक गई बस
हादसे के समय बस में करीब 15 से 20 यात्री सवार बताए गए थे. इनमें तीन से चार यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं. बस की रफ्तार कम होने के कारण वह फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराने से पहले रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

गमला चक्के के नीचे आने से कम हुई बस की गति
मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, डिवाइडर पर रखा एक गमला बस के चक्के के नीचे आ गया था. इससे बस की गति कुछ कम हुई और वह रेलिंग के पास जाकर रुक गई. हादसे में बस के चारों तरफ के शीशे टूट गए, जबकि अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
पहले कंडक्टर ने बताया था स्टेयरिंग फेल
हादसे के बाद चालक विनोद कुमार और कंडक्टर मनीष कुमार मौके से चले गए थे. बाद में बस डिपो प्रबंधन ने कंडक्टर से संपर्क किया. कंडक्टर ने अचानक स्टेयरिंग फेल होने की बात बताई थी. औरंगाबाद बस डिपो के डीएम रजनीश कुमार ने भी कंडक्टर से हुई बातचीत के आधार पर स्टेयरिंग फेल होने की जानकारी दी थी.
अब यातायात पुलिस ने तेज रफ्तार को बताया कारण
गुरुवार को यातायात पुलिस की ओर से हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चलाना बताई गई. पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. इस कार्रवाई के बाद हादसे के कारण को लेकर कंडक्टर के पहले बयान और पुलिस के वर्तमान दावे में अंतर सामने आया है.
चालक के खिलाफ प्राथमिकी, लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया
यातायात पुलिस ने मामले में यातायात थाने में कांड संख्या 217/26 दर्ज किया है. प्राथमिकी बीएनएस की धारा 281 और 324(4) के तहत दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हादसे के बाद से चालक की तलाश की जा रही है.
एमवीआई करेंगे बस की तकनीकी जांच
बस डिपो प्रबंधन के अनुसार, घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं. मोटर वाहन निरीक्षक यानी एमवीआई बस की तकनीकी जांच करेंगे. इसमें स्टेयरिंग सिस्टम समेत बस के अन्य तकनीकी हिस्सों की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट परिवहन विभाग को सौंपी जाएगी.
तकनीकी जांच से स्पष्ट होगा हादसे का कारण
फिलहाल हादसे की वजह को लेकर दो अलग-अलग बातें सामने हैं. पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही को आधार बनाकर कार्रवाई की है, जबकि कंडक्टर ने स्टेयरिंग फेल होने की बात कही थी. एमवीआई की तकनीकी जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बस में तकनीकी खराबी की कोई भूमिका थी या हादसा तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही से हुआ.
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