पटना: टेलीग्राम व व्हाट्सएप के जरिए करता था अश्लील वीडियो-फोटो की खरीद-बिक्री,
पुलिस गिरफ्त में आरोपी
बिहार साइबर अपराध इकाई ने नाबालिगों से संबंधित अश्लील सामग्री की ऑनलाइन खरीद-बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पटना साइबर थाने ने पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से अशोक कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
पटना से आनंद सिंह कौशिक की रिपोर्ट
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Patna Crime News : पटना में नाबालिगों से संबंधित अश्लील और यौन शोषण सामग्री की ऑनलाइन खरीद-बिक्री एवं प्रसार के खिलाफ बिहार साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने कार्रवाई की है. साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार के निर्देश और समन्वय में पटना साइबर थाने की टीम ने पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पालीगंज निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. मोबाइल की तकनीकी जांच में कई अहम डिजिटल साक्ष्य मिलने की बात पुलिस ने कही है.
सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिगों को अश्लील सामग्री बेचता था
पुलिस के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाबालिगों समेत अन्य लोगों से संबंधित अश्लील वीडियो और फोटो की खरीद-बिक्री तथा साझा करने की गतिविधि में संलिप्त था. जांच के दौरान उसके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम यूजर आईडी और लिंक से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. अश्लील सामग्री की खरीद-बिक्री से जुड़े संदेश और डिजिटल लेन-देन के साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं.
यूपीआई से लेता था भुगतान, प्रत्येक वीडियो के लिए 20 रुपये
तकनीकी जांच में सामने आया कि आरोपी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील वीडियो की खरीद-बिक्री करता था और इसके लिए यूपीआई के जरिये भुगतान प्राप्त करता था. प्रारंभिक जांच में प्रत्येक वीडियो के लिए करीब 20 रुपये लिए जाने की बात सामने आई है.
फॉरेंसिक जांच से खुलेगा पूरे नेटवर्क का राज
पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच करा रही है. इसके जरिए नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, सोशल मीडिया अकाउंट, ग्रुप और डिजिटल लेन-देन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का उद्देश्य ऑनलाइन इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान कर कार्रवाई करना है.
अश्लील सामग्री आगे साझा नहीं करने की अपील
साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने अपील की है कि नाबालिगों से संबंधित अश्लील सामग्री बनाना, रखना, साझा करना, प्रसारित करना या उसकी खरीद-बिक्री करना गंभीर अपराध है. ऐसी सामग्री सामने आने पर उसे आगे साझा नहीं करें और तत्काल कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचना दें.
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