ePaper

NEET Paper Leak: NEET पेपर लीक मामले में जांच तेज, सीबीआइ दफ्तर में आमने-सामने बिठा कर हुई पूछताछ

Updated at : 13 Jul 2024 7:29 PM (IST)
विज्ञापन
NEET

NEET

NEET Paper Leak अभियुक्तों से मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की भूमिका के बारे में भी पूछताछ की गयी. इओयू की पड़ताल में सामने आया था कि सिपाही बहाली और शिक्षक बहाली की तर्ज पर संजीव मुखिया ने ही नीट प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची थी.

विज्ञापन

NEET Paper Leak सीबीआइ ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में प्रारंभिक दौर में पकड़े गये सभी 13 अभियुक्तों को एक साथ बिठा कर पूछताछ शुरू कर दी है. हाइकोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद सीबीआइ की एक टीम ने शनिवार को बेऊर जेल में बंद इन अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की. यह रिमांड 15 दिनों की अवधि के लिए मिली है.

रिमांड पर लिये गये अभियुक्तों में पेपर लीक की साजिश करने वाला अभियुक्त सिकंदर कुमार यादवेंदु, नीतीश कुमार से लेकर नीट परीक्षार्थी अनुराग यादव, अभिषेक कुमार और उनके अभिभावक शामिल रहे. उनसे पूरे घटनाक्रम की पुन: सिलसिलेवार जानकारी ली गयी और एक साथ आमने-सामने बिठा कर पूछताछ की गयी. पांच मई को पेपर लीक की घटना के बाद तुरंत बाद ही इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था.

उसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ में इन सभी ने स्वीकार किया था कि उनको वाट्सअप के माध्यम से सॉल्व आंसर शीट मिली थी, जिसके आधार पर परीक्षार्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले आंसर रटाये गये. सीबीआइ ने उनके बयान का सत्यापन करने के लिए क्रॉस सवाल भी किये. यह पूछताछ आगे भी जारी रहेगी.

संजीव मुखिया की भूमिका का हो रहा सत्यापन

रिमांड पर लिये गये अभियुक्तों से मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की भूमिका के बारे में भी पूछताछ की गयी. संजीव मुखिया फिलहाल जेल से बाहर है. इओयू की पड़ताल में सामने आया था कि सिपाही बहाली और शिक्षक बहाली की तर्ज पर संजीव मुखिया ने ही नीट प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची थी. उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों ने ही लीक प्रश्न पत्र को सॉल्व करा कर पटना में बैठे अभियुक्तों को भेजा था. मामले में अब तक हजारीबाग स्थित एक परीक्षा केंद्र के प्राचार्य से लेकर प्रश्न पत्र की फोटो खींच कर भेजने वाले रॉकी, सॉल्वर, रिसीवर, परीक्षार्थी, अभिभावक सहित 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

विशेष कोर्ट ने पहले ठुकरा दी थी रिमांड की याचिका

सीबीआइ इन अभियुक्तों से पहले भी जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है. उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ किये जाने को लेकर सीबीआइ ने पहले भी याचिका दी थी, जिसे विशेष कोर्ट ने ठुकरा दिया था. उस आदेश को सीबीआइ ने हाइकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए हाइकोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 15 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ किये जाने की मंजूरी दे दी है.

विज्ञापन
RajeshKumar Ojha

लेखक के बारे में

By RajeshKumar Ojha

Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन