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बिहार में पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुए नगर निकायों के लिए जल्द होगा चुनाव

बिहार के 244 नगर निकायों का चुनाव करा लिया गया है . ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुए 15 नगर निकायों का चुनाव बहुत जल्द करा लिया जायेगा. चुनाव कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है .

बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सोमवार को पटना हाइकोर्ट को बताया कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुए नगर निकायों का चुनाव बहुत जल्द करा लिया जायेगा. उनका कहना था कि गत दिनों राज्य के 244 नगर निकायों का चुनाव करा लिया गया है . ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुए 15 नगर निकायों का चुनाव बहुत जल्द करा लिया जायेगा. चुनाव कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है . इस बात की जानकारी न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति डॉ अंशुमान की खंडपीठ को दी.

नता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को काम नहीं करने दिया जा रहा

वहीं आवेदिका रेखा देवी के अधिवक्ता एस बी के मंगलम का कहना था कि जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है . उनका कहना था कि चुने गये प्रतिनिधियों को काम नहीं करने देना संविधान तथा पंचायत कानून का उल्लंघन हैं. चुने गये प्रतिनिधियों की जगह अधिकारियों से काम लिया जा रहा है . कोर्ट ने इस बारे में विस्तृत सुनवाई अगली सुनवाई में करने का आदेश दिया . साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल तय की.

हाइकोर्ट ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को किया तलब

वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मामले में पटना हाइकोर्ट ने जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्माण व नवीनीकरण के मामले पर पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को 24 जनवरी को तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया कि एयरपोर्ट में सुविधाओं की काफी कमी है . इस एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करना काफी जोखिम भरा है. इस पर पीठ ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को मंगलवार को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है.

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