बिहार में कल से सभी प्रतिबंध समाप्त, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल समेत विवाह में लोगों की संख्या का बंधन खत्म
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Feb 2022 9:24 AM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. बिहार में 14 फरवरी से सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है.
पटना. कोरोना संक्रमण दर में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने 14 फरवरी से सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इसके बाद गृह विभाग (विशेष शाखा) ने इस संबंध में आदेश जारी किया. इसके अनुसार 14 फरवरी से सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान, उनके कार्यालय व छात्रावास शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी. कोविड अनुकूल व्यवहार व मानकों का पालन करते हुए परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी. सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, पार्क-उद्यान, रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें, क्लब, जिम, स्टेडियम (इंडोर सहित) स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल व दुकानें सामान्य रूप से खोली जा सकेंगी. हालांकि, सिनेमा हॉल व रेस्टोरेंट के प्रबंधकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी स्टाफ ने कोरोना रोधी टीके के दोनों डोज ले लिये हों.
इसके साथ ही क्लब, जिम, स्टेडियम, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल के इस्तेमाल के लिए कोरोना टीका लेना अनिवार्य है. दुकान-प्रतिष्ठान में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक वाहनों में 100% क्षमता के उपयोग की अनुमति जारी रहेगी.साथ ही सभी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, धार्मिक व शैक्षणिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से आयोजित हो सकेंगे. जिला प्रशासन को इसके लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या व अन्य शर्तों के निर्धारण का अधिकार होगा. डीएम स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकेंगे.
गृह विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव और विशेष सचिव विकास वैभव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विवाह और श्राद्ध अब सामान्य रूप से आयोजित किये जा सकेंगे. अभी इसमें 200 लोगों की अधिकतम सीमा तय है. लेकिन, अब यह बंधन नहीं रहेगा. शादी में अब बरात या जुलूस निकल सकेगा.
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