ePaper

BPSC Re-Exam: पटना हाईकोर्ट आज सुनेगा जनसुराज की याचिका, पीके के अनशन पर ये है लेटेस्ट अपडेट

Updated at : 15 Jan 2025 10:05 AM (IST)
विज्ञापन
patna high court

BPSC Re-Exam

BPSC Re-Exam: बीपीएससी 70वीं पीटी री-एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई होगी. ये याचिका जनसुराज की ओर से दायर की गई थी. वहीं अगले 48 घंटे में प्रशांत किशोर अनशन तोड़ सकते हैं.

विज्ञापन

BPSC Re-Exam: बीपीएससी 70वीं पीटी री-एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई होगी. ये याचिका जनसुराज की ओर से दायर की गई थी. जनसुराज के वकील प्रणव कुमार ने आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका दायर कर BPSC 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर री-एग्जाम कराने की मांग की है. कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि जब तक री-एग्जाम न हो जाए, तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाए.

अगले 48 घंटे में पीके तोड़ सकते हैं अनशन

बता दें कि जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसमें री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यथियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की गई है. वहीं, BPSC 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं. इस अनशन के बीच तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 7 जनवरी को मेदांता अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती किया गया था. वहीं ताजा जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर अगले 48 घंटों में अपना अनशन भी तोड़ सकते हैं.

अस्पताल में पीके से मिले थे BPSC कैंडिडेट्स

मेदांता अस्पताल में पीके से BPSC कैंडिडेट्स मिलने भी पहुंचे थे. BPSC अभ्यर्थियों ने पीके से अनशन खत्म करने की अनुरोध भी की थी. लेकिन पीके ने इनकार कर दिया और कहा था कि मांगें पूरी होने तक अनशन जारी रहेगा. 11 जनवरी यानी शनिवार की शाम तबीयत में सुधार होने पर उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया.

Also Read: पश्चिमी विक्षोभ से बिहार में और बढ़ेगी ठंड, पटना में इस दिन तक रहेगी कोल्ड-डे जैसी स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाईकोर्ट जाना चाहिए

बता दें कि इससे पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. लेकिन SC ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था- ‘आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए.’

विज्ञापन
Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन