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Bihar Teacher Transfer: बिहार के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब खुद कर सकेंगे ट्रांसफर और स्कूल का चयन

Updated at : 26 Jun 2025 4:56 PM (IST)
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Bihar Teacher Transfer: बिहार के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब खुद कर सकेंगे ट्रांसफर और स्कूल का चयन

Bihar Teacher Transfer: बिहार सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्वयं स्थानांतरण की सुविधा देने का निर्णय लिया है. अब शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से अपनी श्रेणी और विषय अनुसार आपसी सहमति से विद्यालयों का चयन कर सकेंगे. यह प्रक्रिया 10 जुलाई से जुलाई माह के अंत तक लागू रहेगी.

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Bihar Teacher Transfer: बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है. इससे हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है. अब राज्य के सभी स्तरों के शिक्षक स्वयं अपने स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे और अपनी पसंद के विद्यालय का चयन कर सकेंगे. सरकार ने यह निर्णय शिक्षकों की असंतुष्टि और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए लिया है. अब शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत एक जैसे विषय और श्रेणी के शिक्षक अधिकतम दस शिक्षकों का समूह बनाकर आपसी सहमति से विद्यालयों का चयन कर सकते हैं.

आदेश में क्या कहा गया

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानान्तरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जायेगा. एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम दस शिक्षकों का अपना समूह बना कर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानान्तरण कर सकेंगे.

सभी समूह के शिक्षक एक ही केटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्त्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे.

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स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दिया जायेगा

आदेश में आगे लिखा गया है, “जो भी शिक्षक स्थानान्तरण चाहते हैं वे ई-शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानान्तरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे. वे अपने विषय और केटेगरी के Transfer के इच्छुक पूरे पंचायत/प्रखंड/अनुमंडल/जिला की सूची भी देख सकेंगे. इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधिनस्थ दस वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक हैं.”

इसके बाद OTP के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे. स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दिया जायेगा. ई-शिक्षाकोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के तीन दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जायेगा. स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के बाद 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा. यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इन्कार कर देते हैं, तो सभी स्थानान्तरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा.

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Paritosh Shahi

लेखक के बारे में

By Paritosh Shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

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