बिहार नगर निकाय चुनाव: वोटर आईडी नहीं है तो भी इन 16 दस्तावेजों को दिखाकर कर सकते हैं वोट

वैसे तो चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र यानी की वोटर आईडी कार्ड जरूरी होता है. लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप कुछ खास दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इस बार नगर निकाय चुनाव में वोट कर सकते हैं.
बिहार में नगरपालिका चुनाव के पहले चरण का मतदान रविवार को सुबह सात बजे से शुरू होगा. इसके तहत राज्य की 156 नगरपालिका क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे. इसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत शामिल हैं. आयोग की ओर से पहले चरण में कुल 3346 वार्डों में चुनाव कराया जा रहा है. इसके लिए 6965 बूथ बनाये गये हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है. आयोग की ओर से हर बूथ पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की गयी है.
वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी
वैसे तो चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र यानी की वोटर आईडी कार्ड जरूरी होता है. लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप कुछ खास दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वोट कर सकते हैं. इसके लिए बस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. इसे बाद आप पोलिंग बूथ पर अपनी आईडी दिखा कर वोटिंग कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर डाल सकते हैं वोट
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट
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ड्राइविंग लाइसेंस
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आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
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राज्य, केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र
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बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटो युक्त पासबुक
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फोटो युक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
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सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटो युक्त प्रमाण-पत्र
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सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र
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फोटो युक्त शस्त्र लाईसेंस
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एमएनआरईजीए (मनरेगा) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन फोटो युक्त जॉब कार्ड
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फोटो युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि
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फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक / पेंशन अदायगी आदेश /भूतपूर्व सैनिक की विधवा / आश्रित प्रमाण-पत्र / वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन आदेश
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फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
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केवल मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा विद्यार्थी पहचान पत्र
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सांसदों / विधायकों / पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र
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