बिहार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पीटी परीक्षा टालने की याचिका हाइकोर्ट में हुई खारिज, जानें कब होगी प्रारंभिक परीक्षा

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Patna High Court पटना हाईकोर्ट

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा अब अपनी निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जायेगी. कोरोना को लेकर इस परीक्षा को टालने के लिए दायर लोकहित याचिका को पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. यह परीक्षा छह दिसंबर को होने वाली है.

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बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा अब अपनी निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जायेगी. कोरोना को लेकर इस परीक्षा को टालने के लिए दायर लोकहित याचिका को पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. यह परीक्षा छह दिसंबर को होने वाली है.

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न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय व न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने ख्याति सिन्हा व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वह बोकारो में रहती है. कोरोना के प्रभाव के कारण वह बोकारो से पटना व अन्य जगहों पर जाकर परीक्षा देने में असुरक्षित महसूस कर रही है. इसी प्रकार कई अन्य उम्मीदवार भी वर्तमान परिस्थिति में किसी दूसरे शहर में जाकर परीक्षा देने में असहज महसूस कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में इस परीक्षा के पीटी की तिथि आगे बढ़ायी जाये.

दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब लोग दीपावली व छठ में सभी सुरक्षा उपायों के साथ खुले में आ सकते हैं, विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो फिर परीक्षा देने से कतराना अनुचित है. बिहार लोक सेवा आयोग पूरे सुरक्षा मानदंड के तहत ही परीक्षा का संचालन कर रहा है.

कोर्ट को बताया गया कि दारोगा भर्ती परीक्षा व बीपीएससी मेंस की आयोजित की जाने वाली परीक्षा भी अभ्यर्थी सुरक्षा मानदंडों के तहत दे रहे हैं. ऐसे में पीटी की तारीख बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं. हाइकोर्ट ने भी कहा कि जब कोरोना महामारी में देश भर में नीट हुआ है तो फिर सूबे में होने वाली न्यायिक मजिस्ट्रेट की पीटी परीक्षा भी सुरक्षित तौर पर हो सकती है. इसके लिए बीपीएससी भी जरूर तत्पर होगी.

Posted by: Thakur Shaktilochan

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