बिहार के 38 जिलों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन द्वारा फायर अलर्ट जारी किया गया है. इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है. इस दौरान जाम की समस्या से निजात दिलाने का भी आदेश जारी किया गया है. ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग की घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य में कोई परेशानी नहीं हो. पटना में आग की कई बड़ी घटना के बाद अलर्ट जारी किया गया है.
38 जिलों के डीएम को गाइडलाइन जारी की गई
गर्मी के दिनों में गर्म हवा बहने के कारण आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है जिससे निपटने के लिए बिहार के 38 जिलों के डीएम को गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें लोगों से अपील करने के साथ प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है. पटना में आग की गई घटना हो गई है जिसके बाद डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने आम लोगों से आग से सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है.
अधिकारियों को बनाया गया जवाबदेह
डीएम ने एसओपी जारी करते हुए अधिकारियों को आग की घटना को लेकर जवाबदेह बनाया है. अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सूचना मिलने पर तुरंत घटना स्थल पर पहुंच कर राहत एवं बचाव का काम किया जाए. जिस इलाके में भी आग लगने की बड़ी घटना होगी वहां पर आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्त्ता को तुरंत पहुंचना होगा.
24 घंटे के अंदर पीड़ितों को सहायता
आग लगने की सूचना मिलने के बाद तत्काल घटना स्थल पर फायर की गाड़ियों को पहुंचने का आदेश मिला है. इसमें किसी तरह की कोई भी लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बढ़ती गर्मी के बीच गर्म हवा के कारण आग के खतरे को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी को मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है. आग की घटना के 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को पूरी सहायता पहुंचाने का भी आदेश है. उनके लिए पॉलिथिन शीट, नगद अनुदान और कपड़ा एवं बर्तन के लिए अनुदान देने का निर्देश दिया गया है.
विशेष राहत केन्द्रों को तैयार करने का निर्देश
आग की घटना में घायलों के इलाज को लेकर एसओपी जारी किया गया है जिसमे विशेष राहत केन्द्रों को तैयार करने का निर्देश मिला है, साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने को भी कहा गया है. सरकारी सहायता पाने के लिए जानबूझकर अपनी सम्पत्ति में आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का भी आदेश दिया गया है.