बिहार में E-Shram पोर्टल से जुड़ेंगी सेविका, सहायिका, आशा व किसान, जानिए क्या होगा लाभ

Updated at : 23 Oct 2022 6:13 AM (IST)
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बिहार में E-Shram पोर्टल से जुड़ेंगी सेविका, सहायिका, आशा व किसान, जानिए क्या होगा लाभ

इ-श्रम पोर्टल पर निबंधित असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान है. यदि पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में दो लाख रुपये दिये जायेंगे.

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बिहार में 3.49 करोड़ असंगठित क्षेत्र में श्रमिक है. यह वैसे श्रमिक है जिनका इपीएफओ व इएसआइसी में किसी तरह का योगदान नहीं है. इनका निबंधन इ-श्रम पोर्टल 31 दिसंबर तक निबंधन कराने का लक्ष्य श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है. इस लक्ष्य के मुताबिक राज्य भर में कार्यरत आशा, जीविका, सेविका, सहायिका, कृषि क्षेत्र श्रमिक एवं घरेलू कामगारों का निबंधन होना है. इसको लेकर विभाग ने हर संबंधित विभाग एवं केंद्र सरकार से इनका डेटा मांगा है, ताकि इनका निबंधन करा कर इन्हें भी योजना से जोड़ा जा सकें. वहीं, छठ पूजा तक डेटा नहीं मिलने पर सभी ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाकर इन्हें सीएससी लाया जायेगा, जहां इनका निबंधन होगा.

मिलेगा कार्ड, टोल फ्री नंबर पर भी ले सकते हैं जानकारी

इ-श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए इच्छुक श्रमिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 जारी किया गया है. यह लगभग 12 भाषाओं में है, जहां निबंधन के संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही है. निबंधन के बाद कामगारों को एक नंबर के साथ इ- श्रम कार्ड दिया जायेगा, जिसके जरिये उन्हें देश भर में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा.

इनका नहीं होगा निबंधन

वैसे श्रमिक जो आयकर दाता हैं. इपीएफओ व इएसआइसी के सदस्य हैं. इस पोर्टल पर उनका निबंधन नहीं होगा. इसके अलावे कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर निबंधन करा कर योजनाओं का लाभ ले सकता है. सभी वर्ग के श्रमिकों की मदद करेगा इ-श्रम पोर्टल पोर्टल निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों, दूध वालों, मछुआरों, ट्रक चालकों सहित हर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद करेगा.

प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को मिलेगा दो लाख का दुर्घटना बीमा

इ-श्रम पोर्टल पर निबंधित असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान है. यदि पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये दिये जायेंगे. साथ ही, हर पूरे देश में निबंधन मान्य होगा और इसके माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा.

निबंधन के लिए यह है जरूरी

  • सीएससी पर जाकर या खुद घर पर बैठे कर सकेंगे निबंधन

  • आधार नंबर

  • बैंक खाता

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

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