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राज्य में बिना फिटनेस, परमिट चल रहीं 252 बसों पर कार्रवाई

Updated at : 14 Jul 2024 12:59 AM (IST)
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राज्य में बिना फिटनेस, परमिट चल रहीं 252 बसों पर कार्रवाई

राज्य में परिचालित बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, स्पीड गर्वनर आदि की जांच के लिए शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया.

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संवाददाता, पटना

राज्य में परिचालित बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, स्पीड गर्वनर आदि की जांच के लिए शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान फिटनेस प्रमाणपत्र अपडेट नहीं होने, फिटनेस फेल बसों,बिना परमिट के परिचालित बसों एवं मोटरवाहन अधिनियम के उल्लंघन कर चलायी जा रहीं 252 बसों पर कार्रवाई की गयी. वहीं, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के डीटीओ, एडीटीओ, एमवीआइ, इएसआइ को निर्देश दिया है कि किसी भी बस का फिटनेस फेल है, तो उसका परमिट रद्द करने की कार्रवाई करें. उन्होंने कहा फिटनेस फेल बसों को चलाना न सिर्फ मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है. आये दिन इससे सड़क दुर्घटना होती है. मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन कर दूसरे राज्यों से बिहार में आने वाली बसों पर भी कार्रवाई की जायेगी.

26 बसों को किया

अभियान के दौरान कुल 556 बसों की जांच में मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 252 बसों पर जुर्माना लगाया गया एवं 26 बसों को जब्त करने की कार्रवाई की गयी. यह अभियान सभी जिलों में डीटीओ, एमवीआइ और इएसआइ द्वारा चलाया गया. गया जब्त स्पीड गर्वनर नहीं लगा है तो नहीं दें बस का फिटनेस : परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि जिन बसों में स्पीड गर्वनर और वीएलटीडी नहीं लगे हैं या लगने के बाद भी वह सक्रिय नहीं हैं, तो बस का फिटनेस नहीं दें. बिना स्पीड गर्वनर बसों का परिचालन नहीं किया जाये. यह सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए अनिवार्य है.

राज्य परिवहन आयुक्त विशाल राज ने बताया कि यात्री परिवहन के वाहनों में वीएलटीडी (व्हीकल लोकशन टैकिंग डिवाइस) लगाना अनिवार्य किया गया है. जांच के दौरान बिहार या दूसरे राज्यों के निबंधित वाहनों में स्थापित वीएलटीडी सक्रिय नहीं रहने पर परमिट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.

यात्रियों, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए वीएलटीडी एवं इमरजेंसी बटन लगाया जाना जरूरी है. एक जनवरी, 2019 के बाद पंजीकृत सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में वीएलटी उपकरण लगे आ रहे हैं. एक जनवरी ,2019 के पूर्व पंजीकृत सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में वीएलटीडी व इमरजेंसी बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है.

यह हुई कार्रवाई

कुल बसों की जांच556

बसों पर कार्रवाई व जुर्माना252

कुल बसों पर जुर्माना~ 47.87 लाख

जब्त बसों की संख्या26

टैक्स डिफॉल्टर बसों की संख्या28

परमिट फेल बसों की संख्या39

फिटनेस फेल बसों की33

प्रदूषण फेल बसों की संख्या72

बिना स्पीड गवर्नर बसों की संख्या81

बिना वीएलटीडी बसों की संख्या80

इंश्योरेंस फेल बसों की संख्या15

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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