नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 25 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया
पटना की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 25 साल की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
Patna News : छह वर्षीया दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिनकर कुमार की अदालत ने गुरुवार को अभियुक्त मोहम्मद इकबाल उर्फ समीर को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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पीड़िता को जुर्माने की राशि देने का निर्देश
अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बिहार सरकार की ओर से पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया गया है.
दर्जी के यहां ले जाने के बहाने घर से निकाला था
विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 248/2023 से जुड़ा है. घटना 25 अप्रैल 2023 की है. अभियोजन के अनुसार एक अन्य महिला आरोपित पीड़िता को दर्जी के यहां ले जाने के बहाने घर से बाहर लेकर गयी थी. इसके बाद उसे अभियुक्त के साथ बाइक से एक घर में ले जाया गया, जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
सात लोगों ने अदालत में दी गवाही
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात लोगों ने अदालत में गवाही दी. प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने मोहम्मद इकबाल उर्फ समीर को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्त बाढ़ थाना क्षेत्र के मकसुद बिगहा गांव का रहने वाला है.
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