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जिला पर्षद की जमीन पर बिना अनुमति बनाया जा रहा पार्क
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को काम रुकवाने का दिया गया निर्देश पटना : बख्तियारपुर में जिला पर्षद की जमीन पर बिना अनुमति के ग्राॅस लॉन और पार्क बनाने का मामला सामने आया है. वहां के निरीक्षण भवन परिसर में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास की निधि से वहां पार्क बनाया जा है. योजना पदाधिकारी को राशि देकर संवेदक […]
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को काम रुकवाने का दिया गया निर्देश
पटना : बख्तियारपुर में जिला पर्षद की जमीन पर बिना अनुमति के ग्राॅस लॉन और पार्क बनाने का मामला सामने आया है. वहां के निरीक्षण भवन परिसर में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास की निधि से वहां पार्क बनाया जा है.
योजना पदाधिकारी को राशि देकर संवेदक के माध्यम से यह काम कराया जा रहा है. यह मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब जिला पर्षद अध्यक्ष अंजू देवी ने इस मामले में पहले फाइल देखा और फिर वहां का निरीक्षण किया. इसके बाद इस मामले की जांच के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कहा गया है. इसके साथ ही काम को तुरंत रोक देने का आदेश दिया गया है. अध्यक्ष अंजू देवी ने कहा है कि ऐसा करना जिला पर्षद के स्वरूप पर शाश्वत आघात है. जिला पर्षद की ओर से केवल सामुदायिक भवन बनाने की सहमति दी गयी है ना कि जिला पर्षद की शेष जमीन पर ग्रास लॉन और पार्क बनाने की. यह बिल्कुल गलत है.
प्रस्ताव के बगैर काम कराना नियमों के खिलाफ
जिला पर्षद अध्यक्ष ने बताया कि बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जिला पर्षद एक निगमित निकाय है. जिसे शाश्वत अधिकार प्राप्त है. जिला बोर्ड की जो परिसंपत्ति है वहां राज्य या केंद्र को विकसित करना है तो उसका प्रस्ताव देना चाहिए. शाश्वत अधिकार को कायम रखते हुए संविदा की प्रक्रिया अपनाकर योजना को कार्यान्वित कर सके. इस मामले में इसका पालन नहीं किया गया है और इसी वजह से काम को तुरंत रोक देने का आदेश दिया गया है.
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