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निजी स्कूलों की फीस को कैसे नियंत्रित करेगी राज्य सरकार, बताये : हाइकोर्ट

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह प्राइवेट स्कूलों की फीस पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकेगी, इसकी जानकारी दे. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने दो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के अभिभावक दीपक कुमार एवं अन्य की जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिया. […]

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह प्राइवेट स्कूलों की फीस पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकेगी, इसकी जानकारी दे. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने दो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के अभिभावक दीपक कुमार एवं अन्य की जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिया. शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के एक एक्सपर्ट कमेटी को कोर्ट के ग्रीष्मावकाश के तीन सप्ताह बाद इसके द्वारा तैयार किये जा रहे प्राइवेट स्कूल के फीस (शुल्क) संरचना को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को तय कर पेश करने का आदेश दिया है.

याचिका में इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से काफी ज्यादा फीस वसूल किये जाने, प्रत्येक वार्षिक परीक्षा के बाद फिर से एडमिशन लिये जाने तथा पहले नामांकन के समय में केपिटेशन फीस मांगे जाने को नियंत्रण करने के लिए न्यायालय से राज्य सरकार से आदेश मांगा गया है.एक अभिभावक ने कोर्ट से कहा कि उनके द्वारा जनहित याचिका दायर करने के बाद उन पर जनहित याचिका को वापस लेने का दबाव डाला गया. राज्य सरकार द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि एक अपर सचिव इस एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं. सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि कमेटी द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फी संरचना को नियंत्रण करने की प्रक्रिया चल रही है.

कब तक होगा महिला आयोग का गठन
पटना. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कब तक महिला आयोग का गठन कर लिया जायेगा. शुक्रवार को दिये गये एक आदेश में राज्य सरकार को छह सप्ताह में एक जनहित याचिका का जवाब हलफनामा पर देने के लिए कहा गया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि कब तक आयोग के सात सदस्यों का चयन कर लिया जायेगा. याचिकाकर्ता के वकील विजय कुमार सिंह ने कोर्ट से कहा की महिला आयोग 8 मई, 2016 से कार्यरत नहीं है.
एसएम राजू की गिरफ्तारी पर रोक, मांगी केस डायरी
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने आइएएस अधिकारी एसएम राजू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पूर्व सचिव एसएम राजू की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले की केस डायरी कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि राजू के खिलाफ पुलिस कोई बल का प्रयोग नहीं करे, जब तक अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में कोई आदेश पारित नहीं हो जाता. इस केस की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी.
मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक जारी
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने सबौर कृषि विवि के पूर्व कुलपति डाॅ मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखा है. जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने शुक्रवार को सबौर कृषि विवि के पूर्व कुलपति एवं जद-यू विधायक, मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई छह सप्ताह के बाद तय की. अब इस मामले की सुनवाई 20 जून को होगी. तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी.

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