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निखिल प्रियदर्शी मामले में पीड़िता के दो सर्टिफिकेट, दोनों सही

पुलिस ने पीड़िता को माना था नाबालिग पटना : राजधानी के चर्चित मामले निखिल प्रयदर्शी मामले में एक नया मोड़ आ गया है. पूर्व मंत्री की बेटी के दो सर्टिफेकेट का मामला सामने आया है. पूर्व मंत्री की बेटी को दोनों सर्टिफिकेट को सीबीआइ ने सही माना है. पीड़िता ने दिसंबर माह में एससी-एसटी थाने […]

पुलिस ने पीड़िता को माना था नाबालिग
पटना : राजधानी के चर्चित मामले निखिल प्रयदर्शी मामले में एक नया मोड़ आ गया है. पूर्व मंत्री की बेटी के दो सर्टिफेकेट का मामला सामने आया है. पूर्व मंत्री की बेटी को दोनों सर्टिफिकेट को सीबीआइ ने सही माना है. पीड़िता ने दिसंबर माह में एससी-एसटी थाने में कांड संख्या 26-2016 दर्ज करायी थी. पुलिस ने पीड़िता को नाबालिक मानते हुए पोक्सो की धारा लगाया था.
उधर आरोपियों ने पटना हाइकोर्ट में याचिका देकर राहत देने की मांग थी. आरोपियों की दलील थी कि लड़की बालिग है. इसको लेकर कोर्ट में दो-दो सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया था. इसमें पीड़िता को एक ही सत्र में दो रिजल्ट जारी करना और दोनों में अलग-अलग जन्म तिथि अंकित की गयी थी. पीड़िता ने हाइकोर्ट में शपथ पत्र में कहा था कि वह सिर्फ मुजफ्फरपुर के पारामाउंट स्कूल में पढ़ती है. सीबीआइ ने वेबसाइट पर दोनों सर्टिफिकेट को सही बताया है.
पटना. यौन उत्पीड़न मामले में एसएटी के विशेष जज अखिलानंद दूबे की अदालत में मंगलवार को मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी व उसके पिता सहित तीन की पेशी हुई. जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग की गयी. जमानत पर अगली आवेदन की सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख निश्चित हो गयी है.

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