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ऐसी बने नगर सरकार : इस बार एक कार और दो बाइकों से ही कर सकेंगे चुनाव प्रचार

पटना : यदि अाप इस बार नगर निकाय के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो आप एक कार और दो बाइक से ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए दो मोटरसाइकिल और एक चारपहिया वाहन […]

पटना : यदि अाप इस बार नगर निकाय के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो आप एक कार और दो बाइक से ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए दो मोटरसाइकिल और एक चारपहिया वाहन की अनुमति दी जायेगी. नगर परिषद और निगम के प्रत्याशी चाहें, तो दो मोटरसाइकिल की जगह चार रिक्शाें का प्रयोग करसकते हैं. इसके साथ ही एक चारपहिया की जगह भी चार रिक्शा का प्रयोगकर सकते हैं. यानी एक बार में केवल आठ रिक्शे या फिर एक कार औरदो बाइक के साथ चुनाव प्रचार कर सकेंगे. वहीं नगर पंचायत के प्रत्याशी के लिए कार का ऑप्शन नहीं दिया गया है. नगर पंचायत के प्रत्याशी को अपने वार्ड की सीमा में दो मोटरसाइकिल या चार रिक्शे के ही प्रयोग की अनुमति दी गयी है.
वोटिंग के दिन एक कार
मतदान के दिन एक अभ्यर्थी को केवल एक हल्के चारपहिया वाहन के प्रयोग की अनुमति दी जायेगी. इसमें उम्मीदवार खुद उनके अभिकर्ता यानी एजेंट सफर कर सकते हैं. इसके अलावा एक वाहन चालक भी रख सकते हैं. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहन के लिए परमिट जारी किया जायेगा. इसे वाहन के विंड स्क्रिन पर चिपका दिया जायेगा. आयोग ने साफ कहा कि कि इसमें कोई भी अपवाद नहीं होगा. बिना परमिट के वाहनों का उपयोग गैर कानूनी होगा.
नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम
के वार्ड चुनाव लड़नेवाले कैंडिडेट के चुनावी खर्च और प्रचार के खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गयी है. कोई भी प्रत्याशी इस सीमा का उल्लंघन करता है या चुनावी खर्च में प्रचार खर्च को शामिल नहीं करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी. नगर पंचायत के वार्ड का चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित की गयी है. वहीं, नगर परिषद के किसी भी वार्ड के प्रत्याशी को चुनावी खर्च की सीमा 20 हजार रुपये निर्धारित कर दी गयी है. नगर निगम के प्रत्याशियों के खर्च की सीमा दो भागों में बांटी गयी है. नगर निगम क्षेत्र के वैसे वार्ड, जिनकी आबादी चार से लेकर 10 हजार तक है, वैसे वार्ड के प्रत्याशी की चुनावी खर्च की सीमा 30 हजार रुपये निर्धारित की गयी है. निगम क्षेत्र के 10-20 हजार आबादीवाले वार्ड के प्रत्याशी को 40 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति दी गयी है. आयोग ने चुनावी खर्च में ही चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किये जानेवाले वाहनों के खर्च को भी शामिल किया है. उक्त सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी.
चुनाव प्रचार और मतदान के लिए वाहनों की संख्या तय कर दी गयी है. सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है. निगम के उम्मीदवार एक कार और दो बाइक का प्रयोग कर सकेंगे या इन दोनों में से किसी एक की जगह आठ रिक्शे से प्रचार कर सकते हैं.
अमरेंद्र कुमार, निर्वाची पदाधिकारी, पटना नगर निगम

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