Advertisement
एक स्थल पर 10 दुर्घटनाएं होने पर घोषित होगा ब्लैक स्पॉट
ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए बना प्रोटोकॉल पटना : राज्य में एक साल में किसी एक स्थल पर 10 सड़क दुर्घटना होने पर वह स्थल ब्लैक स्पॉट के रूप में घोषित होगा. ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के लिए नया प्रोटोकॉल तैयार हुआ है. इसमें संबंधित विभागों को जिम्मेवारी सौंपी गयी है. सड़क दुर्घटनाओं […]
ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए बना प्रोटोकॉल
पटना : राज्य में एक साल में किसी एक स्थल पर 10 सड़क दुर्घटना होने पर वह स्थल ब्लैक स्पॉट के रूप में घोषित होगा. ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के लिए नया प्रोटोकॉल तैयार हुआ है.
इसमें संबंधित विभागों को जिम्मेवारी सौंपी गयी है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व दुर्घटनाओं के कारण की तलाश को लेकर परिवहन विभाग ने ब्लैक स्पॉट की परिभाषा, पहचान व प्रोटोकॉल को लेकर अधिसूचना जारी की है. विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में दो सौ मीटर, उपनगरीय क्षेत्रों में चार सौ मीटर व ग्रामीण क्षेत्रों में छह सौ मीटर में एक कैलेंडर वर्ष में 10 दुर्घटना होने पर उसे ब्लैक स्पॉट के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है.
ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए गृह विभाग के अधीन पुलिस का अपराध अन्वेषण विभाग दुर्घटना के आंकड़ों का संग्रहण व विश्लेषण करेगा. राज्य स्तर पर समान रूप से दुर्घटना के आंकड़े का संग्रहण करने के लिए मानक दुर्घटना रिपोर्टिंग फॉर्म को अनिवार्य बनाया जायेगा.
प्रत्येक साल जनवरी में सभी जिले के एसपी को दुर्घटना के आंकड़े के विश्लेषण के आधार पर ब्लैक स्पॉट की सूची तैयार करना है. जिलेमें जिला मजिस्ट्रेट ब्लैक स्पॉट की प्रथम, द्वितीय व तृतीय वरीयता तय कर फरवरी के माह में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सूची तैयार करेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement