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मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका मंजूर
गया/पटना : शुक्रवार काे माेकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई काे अदालत ने मंजूर कर लिया. अनंत सिंह की जमानत याचिका 22 अप्रैल काे ही दाखिल हाे चुकी थी. पहली सुनवाई में जमानत याचिका पर दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी की मांग की थी. शुक्रवार काे […]
गया/पटना : शुक्रवार काे माेकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई काे अदालत ने मंजूर कर लिया. अनंत सिंह की जमानत याचिका 22 अप्रैल काे ही दाखिल हाे चुकी थी. पहली सुनवाई में जमानत याचिका पर दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी की मांग की थी. शुक्रवार काे केस डायरी आ जाने के बाद फिर सुनवाई प्रारंभ की गयी.
अदालत ने अभियाेजन पक्ष से पूछा कि इंटरव्यू के दाैरान हुई बातचीत का जिक्र केस डायरी में उल्लेख किया गया है कि नहीं. अभियाेजन का जवाब नहीं में था. अभियाेजन पक्ष की आेर से अशाेक चाैधरी और बचाव पक्ष की आेर से अधिवक्ता एसडीएन सिंह व नीरज कुमार इस जमानत याचिका पर बहस कर रहे थे.
गाैरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भांजे उपेंद्र मांझी के की ओर से खिजरसराय थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसका केस नंबर 33/15 दर्ज है. उन्हाेंने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर विधायक अनंत कुमार ने उनके मामा को नीचा दिखाने और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से गाली-गलाैज करते हुए मारने की धमकी दी. इसे पूरे देश में प्रसारित किया गया. पुन: 14 फरवरी काे एक दूसरे चैनल पर इसकी पुनरावृत्ति करते हुए धमकी काे पुन: स्वीकार भी किया
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