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दो से अधिक संतान, तो नहीं लड़ेंगे निकाय चुनाव

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन की कोर्ट ने सुनाया फैसला पटना : पटना हाइकोर्ट ने निकाय चुनाव के संबंध में अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले से निकाय चुनाव के तमाम उम्मीदवारों की दावेदारी पर असर पड़ सकता है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला […]

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन की कोर्ट ने सुनाया फैसला
पटना : पटना हाइकोर्ट ने निकाय चुनाव के संबंध में अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले से निकाय चुनाव के तमाम उम्मीदवारों की दावेदारी पर असर पड़ सकता है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि 2008 के बाद दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
बताते चलें कि पूर्व में भी राज्य सरकार के इस फैसले को लागू करने का विरोध किया गया था. ब्रह्मानंद सिंह ने इसका विरोध करते हुए हाइ कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था. इसी मामले की जिरह को सुनकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ब्रह्मानंद की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इस नियम को स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अहम पहल मानते हुए ब्रह्मानंद सिंह की समस्त आपत्तियों को गैर जरूरी और अप्रासंगिक करार दिया.
पटना : नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को तिरहुत, पटना और मगध प्रमंडलों के प्रेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया. राज्य निर्वाचन आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने प्रेक्षकों को कहा कि वह आदर्श आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करें. कहीं भी उल्लंघन का मामला पाया जाये तो कार्रवाई की जाये. आयुक्त ने प्रेक्षकों को निर्देश दिया कि वह आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम करें. पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र व निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है. अनियमितता पाये जाने पर वह सीधे आयोग को रिपोर्ट करेंगे. इन प्रेक्षकों की नियुक्ति नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा की गयी थी. बुधवार को नगर निगम चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त किये गये प्रेक्षकों को निर्वाचन का प्रशिक्षण दिया जायेगा.

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